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    Dhanbad News: दुर्गा पूजा को लेकर आज से अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग, विभिन्न स्थानों पर एंबुलेंस की होगी तैनाती

    By Jagran NewsEdited By: Shashank Shekhar
    Updated: Sat, 21 Oct 2023 10:52 AM (IST)

    Dhanbad Durga Pooja दुर्गा पूजा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। आज से 4 दिनों तक सभी को अलर्ट पर रखा गया है। सिविल सर्जन ने विभिन्न स्थानों पर एंबुलेंस की तैनाती के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ शहीद निर्मल महतो अस्पताल के इमरजेंसी में कार्यरत कर्मियों के रोस्टर अलग से बनाए गए हैं। सदर अस्पताल में भी आपातकालीन विभाग में डॉक्टर और कर्मचारियों की तैनाती हुई है।

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    दुर्गा पूजा को लेकर आज से अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग

    जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गा पूजा को लेकर आज से 4 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। सिविल सर्जन डॉ. चंद्रभानु प्रतापन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के विभिन्न पूजा-पंडाल पर एंबुलेंस के साथ तैनात की गई है।

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    वहीं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के इमरजेंसी में डॉक्टर और कर्मचारियों के अलग रोस्टर तैयार किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने को लेकर टीम तैनात है।

    दूसरी ओर सदर अस्पताल में भी आपातकालीन विभाग में डॉक्टर और कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है। लगभग 27 एंबुलेंस पूरे जिले में तैनात है, इसमें 108 एंबुलेंस भी शामिल है। 21 से लेकर 24 अक्टूबर तक विभाग अलर्ट पर है।

    'भीड़-भाड़ में जाएं, लेकिन बरतें सावधानी'

    सिविल सर्जन ने बताया कि दुर्गा पूजा मेला को लेकर शहर में काफी भीड़ होती है। उन्होंने कहा कि हर्ष-उल्लास के साथ पूजा मनाएं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी भी बरतें। मौसम में परिवर्तन हो रहा है।

    ऐसे में ठंड या संक्रमण का खतरा हो सकता है। ज्यादा भीड़ वाले इलाके में जाने पर मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। दूषित पानी और बासी खाने से भी परहेज करने की बात कही है।

    'सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू सेवन करने पर लगेगा जुर्माना'

    सिविल सर्जन ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू सेवन करना वर्जित है। जिले की उड़न दस्ता की टीम विभिन्न जगहों का औचक निरीक्षण करेगी।

    तंबाकू का सेवन जैसे सिगरेट, गुटका, बीड़ी आदि का सेवन करने वाले लोगों पर जुर्माना लग सकता है। धनबाद में कोटपा अधिनियम लागू है। इसके तहत सार्वजनिक स्तर पर तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते हैं।

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