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    Dhanbad News: धनबाद में जमीन मापी करने पहुंचे सीओ, ग्रामीणों ने काटा बवाल; बेरंग लौटे अधिकारी

    Updated: Thu, 01 May 2025 03:51 PM (IST)

    Dhanbad News धनबाद नगर निगम ने बलियापुर अंचल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन चिन्हित की है। लेकिन कुलटांड़ के ग्रामीणों ने जमीन को अपनी रैयती ब ...और पढ़ें

    धनबाद में जमीन मापी के दौरान बवाल (जागरण)

    संवाद सूत्र, चासनाला (धनबाद)। Dhanbad News: धनबाद नगर निगम की ओर से बलियापुर अंचल के भाटडीह लाल पुल समीप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन चिन्हित किया गया है। इसे लेकर बलियापुर अंचल अधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में अंचल कर्मचारी, पाथरडीह पुलिस व भारी संख्या महिला व पुरुष पुलिस बल बुधवार को लाल पुल पहुंची।

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    जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जमीन का नक्शा के आधार पर नापी शुरू हुआ। वहीं जमीन को अपना बता कुलटांड़ के ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का आरोप था कि यह जमीन हमारी रैयती है। ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण टीम को बिना नापी करे बैरंग वापस लौटना पड़ा।

    कुलटांड़ बस्ती के राजकिशोर महतो, संजय महतो, मुरलीधर महतो, अमित महतो, दीपक महतो, रूपेश कुमार ने सीओ को जमीन संबंधित कागजात दिखाया।

    दस्तावेज दिखाने व जमीन पर न्यायालय से स्टे लेने की बात कही

    सीओ ने ग्रामीणों से सभी दस्तावेज दिखाने व जमीन पर न्यायालय से स्टे लेने की बात कही है। ग्रामीणों ने कहा कि उक्त जमीन बलियापुर अंचल परसबनिया ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है। जिसका मौजा संख्या 158, खाता संख्या 201, प्लाट संख्या 308, हाल खाता संख्या 58, प्लाट संख्या 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327 हमारी रैयती जमीन है।

    कुछ दिन पूर्व अंचल कार्यालय के कर्मचारी आए व उक्त जमीन का सर्वे करने लगे। हमलोगों को इस संबंध में कहा गया कि यह अंचल अधिकारी का आदेश है। यहां धनबाद नगर निगम का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजना स्थापित होगी।

    जबकि, बलियापुर अंचल अधिकारी की ओर से निर्गत 1986 व 1997 के लगान रसीद में स्पष्ट रूप से खाता 201 प्लाट संख्या 308, 360 अंकित है। वहीं 1928 में पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच के जज ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था।

    रसीद नही कटाने पर करीब 19 एकड़ जमीन सरकारी गैर आबाद खाते में चला गया है। इसे लेकर धनबाद उपायुक्त, अंचल अधिकारी बलियापुर, सिंदरी विधायक को पत्र देकर रैयती जमीन का बिना जमीन अधिग्रहण के जबरन कार्य नही कराने की मांग की है।

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