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    कश्मीर में पुलिस का नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार, कुख्यात नशा तस्कर की एक करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

    Updated: Fri, 11 Jul 2025 06:17 PM (IST)

    श्रीनगर पुलिस ने लावेपोरा इलाके में एक करोड़ की नशा तस्कर की संपत्ति ज़ब्त की। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई। आरोपी जुबैर अहमद शेख का ड्रग तस्करी में शामिल होने का लंबा इतिहास रहा है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि जुबैर ने यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की थी।

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    यह कार्रवाई ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों का हिस्सा है।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर में आतंकवाद के साथ-साथ अब नशा तस्करों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घाटी के युवाआें को नशे की लत में डालने वाले नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार करते हुए कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को लावेपोरा इलाके में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लगभग एक करोड़ मूल्य की एक आवासीय संपत्ति ज़ब्त की। यह संपत्ति केंद्र शासित प्रदेश में कई नशीले पदार्थों के मामलों में शामिल एक कुख्यात नशा तस्कर की है।

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    श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत यह कार्रवाई करते हुए कुख्यात नशा तस्कर जुबैर अहमद शेख पुत्र स्वर्गीय गुलजार अहमद शेख का श्रीनगर के लावेपोरा में स्थित एक मंजिला आवासीय मकान और 17 मरला जमीन जब्त की। पुलिस ने यह कार्रवाई श्रीनगर के शालतांग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर की।

    आरोपी नशा तस्कर जुबैर का ड्रग तस्करी में शामिल होने का लंबा इतिहास रहा है। वह स्थानीय युवाओं को निशाना बना उनके नशे के जाल में फंसा रहा था। उसके इस कदम से जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया था।

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    पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि जुबैर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कई ड्रग-संबंधी मामलों में भी शामिल रहा है। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन परिमपोरा, थाना सुम्बल, थाना शाल्टेंग, थाना पट्टन आदि में कई मामले दर्ज हैं। जांच में पता चला कि उसने उपरोक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से ही अर्जित की थी।

    एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त और कुर्क कर लिया। अब इसके बाद जुबैर या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेच, हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से नहीं बेच सकता।

    यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के नेटवर्क पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऐसे अवैध कार्यों को संभव बनाने वाले वित्तीय ढाँचों को ध्वस्त करना है।

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    श्रीनगर पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने और नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त, सुरक्षित और स्वस्थ श्रीनगर सुनिश्चित करने के लिए जनता का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है।