श्रीनगर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुख्यात तस्कर की 50 लाख की संपत्ति जब्त
श्रीनगर पुलिस ने आतंकवाद और नशा विक्रेताओं के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत लगभग 50 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति को जब्त किया है। यह संपत्ति वसीम अहमद बफंदा नामक एक नशा तस्कर की है जो युवाओं को नशे के जाल में फंसाता था।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के साथ नशा विक्रेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही श्रीनगर पुलिस ने समाज के इन दुश्मनों के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत लगभग 50 लाख रुपये की एक आवासीय संपत्ति को जब्त कर लिया है।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति में एक एकमंजिला आवासीय घर शामिल है, जो 5 मरले और 68 वर्ग फुट की जमीन पर बना हुआ है। यह संपत्ति वसीम अहमद बफंदा पुत्र गुलाम अहमद बफंदा की है जो लछमनपोरा, दंद्रखा बटमालू का रहने वाला है।
पुलिस ने बताया कि वसीम अहमद बफांडा एक कुख्यात नशा तस्कर है, जिसका नशीली दवाओं की तस्करी में लंबा इतिहास है। उसने मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
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जांच में पता चला है कि यह संपत्ति अवैध नशीली दवाओं की तस्करी से प्राप्त की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए औपचारिक रूप से संपत्ति को जब्त कर लिया है।
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई जदीबल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के तहत की गई है। वसीस को इसमें आरोपी के रूप में संलिप्त पाया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से नहीं बेचा जा सकता।
अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की मादक पदार्थों के नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने की व्यापक रणनीति में एक निर्णायक कदम है।"
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