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    कश्मीर में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा सख्त, 24 घंटों में ढाई करोड़ की संपत्ति जब्त

    Updated: Sat, 12 Jul 2025 03:50 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने का अभियान चलाया है। कश्मीर घाटी में पुलिस ने पिछले चौबीस घंटों में दो कुख्यात तस्करों की लगभग ढाई करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। श्रीनगर में एक तस्कर की 1.3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने ड्रग्स तस्करी और खपत को समाप्त करने के लिए यह अभियान चलाया है।

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    कश्मीर में एक वर्ष में 150 नशा कारोबारियों की संपत्ति कुर्क हुई है।

    राज्य ब्यूरो,जागरण, श्रीनगर। कश्मीर को नशे के दलदल में ले जा रहे नशा तस्करों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपना शिकंजा कस दिया है। प्रशासन के आदेश पर पुलिस न सिर्फ कुख्यात नशा तस्करों को खंगाल रही है बल्कि कारोबार के दम पर अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त कर रही है। कश्मीर घाटी में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पुलिस ने दो कुख्यात तस्करों पर कार्रवाई करते हुए उनकी ढाई करोड़ रुपये के करीब की संपत्ति जब्त कर ली।

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    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज शनिवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी के डाउन टाउन में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 1.3 करोड़ रूपये मूल्य की परिसंपत्ति की नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कुर्की की है। बीते चौबीस घंटों में श्रीनगर में किसी ड्रग कारोबारकी संपत्ति की कुर्की का यह दूसरा मामला है।

    आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को ड्रग मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थाें की तस्करी और खपत को समाप्त करने के साथ ड्रग तस्करों के पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने का एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत बीते एक वर्ष के दौरान 150 के करीब नशा कारोबारियों की संपत्ति की कुर्की की गई।

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    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आज कुर्क की गई संपत्ति श्रीनगर के आली मस्जिद ईदगाह इलाके के रहने वाले कुख्यात ड्रग तस्कर मीर रोमान हाशिम की है। उसके खिलाफ श्रीनगर के सफाकदल समेत विभिन्न पुलिस थानों में अवैध नशीले पदार्थाें की तस्करी व कारोबार के विभिन्न मामले दर्ज हैं। वह स्थानीय युवाओं में अवैध नशीले पदार्थ बेचता है।

    उसके खिलाफ जारी जांच के दौरान पता चला कि उसने अपनी काली कमाई से आली मस्जिद इलाके में एक बड़ा बंगला तैयार किया है। पुलिस ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत उक्त अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से ज़ब्त और कुर्क कर लिया। इस संपत्ति की कीमत लगभग 1.3 करोड़ रूपये आंकी गई है।

    उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से नहीं बेचा जा सकता। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि इससे पूर्व गत शुक्रवार को पुलिस ने श्रीनगर के लावेपोरा में कुख्यात ड्रग तस्कर जुबैर अहमद शेख पुत्र गुलजार अहमद शेख का एक इमंजिला मकान और 17 मरला जमीन जिनकी कीमत एक करोड़ के करीब आंकी गई है, को जब्त कर लिया था।

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