2013 में पंजाब से लापता कश्मीरी शाल विक्रेता मामले में एनएचआरसी ने अधिकारियों को लगाई फटकार, नोटिस किया जारी
श्रीनगर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को 12 साल पहले लापता हुए कश्मीरी शॉल विक्रेता मंजूर अहमद कुमार के मामले में निष्क्रियता पर नोटिस जारी किया है। मंजूर 2013 में अमृतसर में शॉल बेचने गए थे और तब से लापता हैं। आयोग ने अधिकारियों को रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है चेतावनी दी है कि विफलता पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है जिसमें एक कश्मीरी शॉल विक्रेता के रहस्यमय ढंग से लापता होने के मामले में उनकी लंबी निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त किया, जो पिछले 12 साल से भी अधिक समय पहले पंजाब में लापता हो गया था।
लापता व्यक्ति मंजूर अहमद कुमार सीमावर्ती जिले हंदवाड़ा के दर्दाजी राजवार का निवासी है। वह मार्च 2013 में पंजाब के अमृतसर में आजीविका कमाने के लिए घर से निकला था। वहां घर-घर जाकर वह शॉल बेचने का काम किया करता था।
19 मार्च 2013 को कुमार को आखिरी बार अमृतसर में देखा गया था। उसके बाद से उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। उसका परिवार एक दशक से भी अधिक समय से पीड़ा और अनिश्चितता की स्थिति में है।
यह भी पढ़ें- कांग्रेस ही बना सकती है जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र पर दबाव, प्रदेश प्रधान करा ने बताई वजह
कुमार के लापता मामले में सबसे पहले हंदवाड़ा के एक आरटीआई कार्यकर्ता और वकील रासिख रसूल भट की औपचारिक शिकायत के बाद अब भंग हो चुके जम्मू और कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग (जेकेएसएचआरसी) का ध्यान आकर्षित किया हालाँकि, 2019 में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद, जेकेएसएचआरसी को भंग कर दिया गया, जिसके कारण मामला दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को स्थानांतरित कर दिया गया।
मामले की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद से, एनएचआरसी ने जाँच में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। 17 अक्टूबर, 2023 को, एनएचआरसी ने हंदवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया कि वे जाँच संबंधी उठाए गए कदमों, यदि कोई हों, की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जाँच की स्थिति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद, 6 नवंबर, 2024 को एक नोटिस भेजा गया, लेकिन अधिकारी फिर से सार्थक जानकारी देने में विफल रहे, जिसे आयोग ने संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े मामले में उदासीनता के चिंताजनक स्तर के रूप में वर्णित किया।
यह भी पढ़ें- Amarnath Yatra का आंकड़ा 2.50 लाख के पार, यात्रा स्थगित, भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्ग पर मरम्मत कार्य जारी
अब, जुलाई 2025 में जारी अपने नवीनतम और अंतिम नोटिस में, एनएचआरसी ने अधिकारियों को लंबित रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा दी है। आयोग ने चेतावनी दी है कि अनुपालन में विफलता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है, जिसमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब करना और गैर-अनुपालन के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करना शामिल है।
मंजूर के परिवार के लिए, 12 साल लंबा यह दौर दुखद, सवालों का रहा है। उनके बुजुर्ग माता-पिता और भाई-बहन ने बार-बार स्थानीय अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और मानवाधिकार निकायों से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रासिख रसूल भट ने कहा, जो कानूनी रूप से परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं और जवाबदेही की वकालत करते हैं। एक दशक से अधिक समय से परिवार को अनिश्चितता में रहने के लिए मजबूर किया गया ।
भट्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस गुमशुदगी को एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक मानवाधिकार चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और फेरीवालों के सामने आने वाली कमजोरियों को देखते हुए, जो अक्सर अन्य राज्यों में बिना किसी सुरक्षा जाल या औपचारिक पंजीकरण के काम करते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।