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    गृह मंत्रालय की जम्मू-कश्मीर के IAS Officer को चेतावनी, 30 सितंबर तक लद्दाख में कार्यभार नहीं संभाला तो...

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:35 PM (IST)

    गृह मंत्रालय ने आईएएस अधिकारी नीतीश राजोरा को 30 सितंबर 2025 तक जम्मू-कश्मीर सरकार से कार्यमुक्त होकर लद्दाख में अपनी नई तैनाती पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेश का पालन 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजोरा के स्थानांतरण को रद्द करने के अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए पदभार न संभालने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

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    जम्मू-कश्मीर के सूचना निदेशक नीतीश राजोरा का लद्दाख तबादला।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें नीतीश राजोरा, आईएएस (एजीएमयूटी: 2021), जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में सूचना निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, को निर्देश दिया गया है कि वे 30 सितंबर, 2025 से जम्मू-कश्मीर सरकार से "कार्यमुक्त" माने जाने के बाद लद्दाख में अपनी नई तैनाती पर तुरंत कार्यभार संभालें।

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    आदेश के अनुसार, राजोरा का स्थानांतरण गृह मंत्रालय के 16 मई, 2025 के निर्देश के तहत किया गया था, लेकिन उन्हें अब तक जम्मू-कश्मीर सरकार से कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

    एजीएमयूटी कैडर के आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना संबंधी दिशानिर्देश, 2016 के पैरा 9(viii) का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरित किए जा रहे अधिकारियों को आदेश के 15 दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जाना चाहिए।

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    अनुपालन न करने पर उन्हें स्वतः ही "कार्यमुक्त" मान लिया जाएगा और उन पर वेतन रोकने, अप्रसन्नता जारी करने, पदोन्नति से वंचित करने और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से प्रतिबंध लगाने जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

    स्थानांतरण रद करने के अनुरोध अस्वीकार

    भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी राकेश कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में आगे निर्देश दिया गया है कि राजोरा के स्थानांतरण को रद्द करने या निलंबित करने के सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है। इस मामले में आगे किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

    पदभार न संभालने पर होगी कार्रवाई

    आदेश में कहा गया है, "यह निर्देश दिया जाता है कि नीतीश राजोरा इसके तुरंत बाद अपना नया पदभार यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालेंगे और इसकी सूचना इस मंत्रालय को देंगे। यदि स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो उन्हें सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही और पदोन्नति से रोक सहित विभिन्न दंड भुगतने होंगे।"

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    गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव को 30 सितंबर, 2025 के बाद राजोरा का वेतन न लेने का भी निर्देश दिया है। जबकि लद्दाख के मुख्य सचिव को उनकी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।