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    Kashmir: भूमि धोखाधड़ी व आपराधिक षडयंत्र के मामले में पटवारी समेत चार के खिलाफ मामले दर्ज

    Updated: Tue, 19 Aug 2025 04:08 PM (IST)

    जम्मू कश्मीर अपराध शाखा ने भूमि धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने जिसमें एक पटवारी भी शामिल था धोखाधड़ी से खुद को ज़मीन का मालिक बताकर मौज़ा नुनर में ज़मीन बेचने का समझौता किया। जाँच में पता चला कि प्रवासी कश्मीरी पंडित की थी और शिकायतकर्ता ने 1.19 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया था।

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    पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर अपराध शाखा ने भूमि धोखाधड़ी व आपराधिक षडयंत्र के एक मामले में शामिल चार व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    आधिकारिक बयान में आरोपियों की पहचान खुर्शीद अहमद भट (पटवारी) पुत्र गुलाम नबी भट, निवासी फतेपोरा गांदरबल ; गुलाम नबी भट पुत्र गुलाम रसूल भट, निवासी फतेपोरा गांदरबल अब्दुल रशीद पार्रे पुत्र अब्दुल गनी पार्रे निवासी पांडच गांदरबल और साजिद रशीद पार्रे पुत्र अब्दुल रशीद पार्रे, निवासी पांडच गांदरबल के रूप में की है।

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    संबंधित शाखा के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एक लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया है जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सेवारत पटवारी खुर्शीद अहमद भट के नेतृत्व में आरोपियों ने धोखाधड़ी से खुद को ज़मीन का मालिक बताया और मौज़ा नुनर, गांदरबल में 7 कनाल और 2 मरला ज़मीन की बिक्री का समझौता किया।

    प्रवक्ता ने कहा कि ज़मीन को झूठे तरीके से अभियुक्तों की ज़मीन बताया गया, जबकि बाद में पता चला कि वह एक प्रवासी कश्मीरी पंडित की थी और किसी तीसरे पक्ष के पास पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत थी।

    उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी का पता चलने से पहले ही शिकायतकर्ता कुल 2.76 करोड़ रुपये में से 1.19 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका था।

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    उन के अनुसार, प्रारंभिक जाँच में जाली दस्तावेज़ों, छद्मवेश और जानबूझकर धोखाधड़ी से जुड़ी एक आपराधिक साज़िश का पता चला है, जिससे प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 468, 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध स्थापित होते हैं।

    प्रवक्ता ने कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है और आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।