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    Ladakh Hill Council Polls की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश

    By Jagran NewsEdited By: MOHAMMAD AQIB KHAN
    Updated: Wed, 06 Sep 2023 12:19 PM (IST)

    Ladakh Hill Council Polls सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल परिषद चुनाव के संबंध में निर्वाचन विभाग की पांच अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया और सात दिन के भीतर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। चुनाव विभाग द्वारा 5 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार 30 सदस्यीय एलएएचडीसी कारगिल की 26 सीटों के लिए मतदान 10 सितंबर को होना था।

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    लद्दाख हिल परिषद चुनाव की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द

    जम्मू, पीटीआई: सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल परिषद चुनाव के संबंध में निर्वाचन विभाग की पांच अगस्त की अधिसूचना बुधवार को रद्द कर दी और सात दिन के भीतर नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

    न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) को 'हल' चिह्न आवंटित करने का विरोध करने वाली लद्दाख प्रशासन की याचिका भी खारिज कर दी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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    जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एनसी उम्मीदवारों को पार्टी के चिन्ह पर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), कारगिल के लिए आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी थी।

    एनसी को चुनाव विभाग से संपर्क करने का दिया था निर्देश

    प्रशासन ने 9 अगस्त के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था, जिसने एनसी को पहले से आवंटित आरक्षित प्रतीक 'हल' को अधिसूचित करने के लिए लद्दाख प्रशासन के चुनाव विभाग के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

    10 सितंबर को होना था मतदान

    चुनाव विभाग द्वारा 5 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी, कारगिल की 26 सीटों के लिए मतदान 10 सितंबर को होना था और वोटों की गिनती चार दिन बाद होनी थी।