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    पॉलीथिन से करें तौबा, जम्मू में प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ और सख्ती करेगा नगर निगम, होगा भारी जुर्माना

    Updated: Thu, 07 Aug 2025 03:43 PM (IST)

    जम्मू नगर निगम ने शहर में प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ फिर से सख्ती शुरू कर दी है। तीन टीमों को अलर्ट किया गया है जिन्होंने बुधवार को 15200 रुपये का जुर्माना वसूला और 10 प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त कीं। निगम आयुक्त डा. देवांश यादव के निर्देश पर सेनिटरी आफिसर रमेश वजीर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है।

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    व्यापारियों को 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथिन का उपयोग न करने की चेतावनी दी, क्योंकि यह प्रतिबंधित है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू नगर निगम ने एक बार फिर शहर में प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू की है। शहर में तीन टीमों को अलर्ट करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद हेल्थ विंग की टीमें सेनिटरी आफिसर्स की देखरेख में अपने-अपने जोन में कार्रवाई कर रही हैं। टीमों ने शहर 15200 रुपये जुर्माना वसूला।

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    निगम की टीम ने जोन-2 के अंतर्गत आने वाले तोप शेरखानियां, केनाल रोड, मुट्टी, बरनाई व अखनूर रोड पर प्रतिबंधित पालीथिन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 10 प्रतिबंधित पॉलीथिन को जब्त किया जिसे सेनिटरी आफिसर की देखरेख में मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस दौरान टीम ने दोषियों से 10200 रुपये जुर्माना वसूला।

    निगम आयुक्त डा. देवांश यादव के निर्देश पर जारी अभियान की अध्यक्षता सेनिटरी आफिसर रमेश वजीर कर रहे थे। उनके साथ सेनिटरी इंस्पेक्टर अनूप शर्मा, बंसी लाल और निगरान राहुल व विक्की भी मौजूद रहे। इस दौरान रेहड़ी-फड़ी वालों, दुकानदारों को चेताया गया कि वे प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग न करें।

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    पॉलीथिन खरीदते समय सुनिश्चित कर लें कि यह 120 माइक्राॅन से कम मोटाई के न हों। वहीं एक अन्य टीम ने जोन-1 के अंतर्गत ज्यूल क्षेत्र में पालीथिन विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने दोषियों को 5 हजार रुपये जुर्माना किया।

    हेल्थ आफिसर डा. विनोद शर्मा का कहना है कि निगम सदैव प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। फिर से सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को पॉलीथिन खरीदते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी मोटाई 120 माइक्रोन से कम न हो क्योंकि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भारत में 31 दिसंबर, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

    यह नियम एकल-उपयोग प्लास्टिक से होने वाले कचरे को कम करने के लिए बनाया गया है। इसी कड़ी में निगम कार्रवाई करता आ रहा है। अब फिर से सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि शिकायतें मिलने लगी हैं कि कहीं-कहीं अवैध पालीथिन बिकने लगा है।

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