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    जम्मू-कश्मीर की जनता को बड़ी राहत, बिजली बिल बकायादारी चुकता करने के लिए समयावधि मार्च 2026 तक बढ़ी

    Updated: Mon, 04 Aug 2025 02:36 PM (IST)

    जम्मू कश्मीर सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ता किश्तों में अपने बकाया बिल जमा करा सकते हैं लेकिन उन्हें अपने वर्तमान बिल का नियमित भुगतान करना होगा। यह योजना 31 मार्च 2025 तक के लंबित बकाया बिलों पर ही लागू होगी।

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    किश्तों के साथ वर्तमान बिलों का भुगतान न करने पर एमनेस्टी लाभ जब्त हो सकते हैं।

    राज्य ब्यूरो,जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा कराने में सुविधा होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को अपने वर्तमान बिल का नियमित भुगतान करना होगा।

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    विद्युत विकास विभाग द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, वर्ष 2022 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली का बकाया बिल चुकाने के लिए जो एमनेस्टी योजना शुरु की गई थी, उसे समान शर्ताे और नियमों के साथ एक बार फिर 31 मार्च 2026 तक विस्तार दिया गया है।

    इस योजा का लाभ सिर्फ 31 मार्च 2025 तक के लंबित बकाया बिल के लिए ही मिलेगा , मतलब ब्याज और अधिभार की 100 प्रतिशत छूट केवल 31 मार्च, 2025 तक की बकाया राशि पर ही लागू होगी। इस अवधि के बाद एमनेस्टी योजना का कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

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    संबधित अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी विलंब भुगतान अधिभार के किश्तों में भुगतान करने की अनुमति देकर उनके संचित बिजली बकाया का भुगतान करने में मदद करना है।

    इस योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता 12 महीने की अवधि में किश्तों में अपने बकाया का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान बिजली बिलों का भुगतान नियमित रूप से और किश्तों के भुगतान से अलग किया जाना है।

    किश्तों के साथ वर्तमान बिलों का भुगतान न करने पर एमनेस्टी लाभ जब्त हो सकते हैं और उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन भी काटा जा सकता है। जो उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं और बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, उन्हें कनेक्शन काटने के अलावा, दंड और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। 

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