Jammu: कम उम्र में दसवीं पहुंचने वाले बच्चों को राहत, अधिक आयुवर्ग वालों के लिए लागू होगा यह नियम
जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा में प्रवेश कर रहे कम उम्र के छात्रों को राहत दी है। यह राहत केवल उन छात्रों के लिए है जो निर्धारित आयु सीमा से छह महीने से कम हैं। छह महीने से अधिक कम उम्र वाले छात्रों को फिर से दाखिला लेना होगा। बोर्ड ने कश्मीर जम्मू विंटर जोन और लद्दाख के 959 छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने तय आयु सीमा से पहले दसवीं कक्षा में प्रवेश कर रहे बच्चों को राहत दी है। हालांकि यह राहत सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं, जो तय आयु सीमा से छह महीने यानि 180 दिन छोटे हैं जबकि छह महीने से अधिक छोटे बच्चों का एक वर्ष बर्बाद होना तय है। उन बच्चों को दोबारा दसवीं कक्षा में दाखिला लेना होगा।
जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा में परीक्षा के लिए बैठने के लिए न्यूनतनम सीमा चौदह वर्ष रखी है। कश्मीर संभाग के अलावा जम्मू के विंटर जोन व लद्दाख के विद्यार्थियों के लिए पहली नवंबर महीने में आयु सीमा चौदह और जम्मू संभाग में पहली मई को दसवीं कक्षा के छात्र की आयु चौदह वर्ष रखी गई है।
जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड में स्कूलों को नौवीं कक्षा में बच्चों के पहुंचते ही उनका पंजीकरण अनिवार्य होता है और इस बार जब जम्मू कश्मीर व लद्दाख के बच्चों के पंजीकरण बोर्ड के पास पहुंचे तो उसमें 965 विद्यार्थी ऐसे पाए गए, जो तय आयु सीमा से छोटे पाए गए। इन बच्चों में जम्मू के विंटर जोन इलाके के 282, कारगिल सहित पूरे कश्मीर संभाग के 683 बच्चे थे।
यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर कर प्रवर्तन विभाग ने ऊधमपुर में किया फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, दोषी से वसूला 9.72 लाख जुर्माना
बोर्ड ने इन बच्चों के पंजीकरण उनके स्कूलों को वापस लौटा दिए थे, जिनमें वे पढ़ते थे।वहीं बच्चों के एक वर्ष को देखते हुए बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया जिसने इन बच्चों को एकमुश्त राहत प्रदान की।
कमेटी की सिफारिश बोर्ड ने जम्मू संभाग के विंटर जोन, कश्मीर संभाग व लद्दाख के 959 बच्चों छह महीने या उससे कम छोटा पाए जाने पर नवंबर महीने में आयोजित होने वाली दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है।
जबकि छह बच्चों की आयु ज्यादा कम पाए जाने पर उन्हें शिक्षा सत्र 2025-26 में दोबार दसवीं कक्षा में दाखिले की सलाह दी है। बोर्ड का कहना है कि इससे ज्यादा आयु सीमा की छूट देना उनके प्रावधान में नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।