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    जम्मू में 3.11 करोड़ रुपये के चार धोखाधड़ी मामलों में डायरेक्टर्स समेत आठ पर केस, क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई

    Updated: Mon, 15 Sep 2025 01:00 PM (IST)

    जम्मू क्राइम ब्रांच की वित्तीय अपराध शाखा ने वित्तीय घोटालों और फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने के मामलों में आठ आरोपियों के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की हैं। इन मामलों में कुल 3.11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है। आरोपियों में प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स दूसरी कंपनी के प्रोप्राइटर ठग और एक सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

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    क्राइम ब्रांच जम्मू के एसएसपी बेनाम तोश ने पुष्टि की है कि इन मामलों की विस्तृत जांच चल रही है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। क्राइम ब्रांच जम्मू की वित्तीय अपराध शाखा ने एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स, दूसरी कंपनी के प्रोप्राइटर, कुख्यात ठगों और एक सरकारी कर्मचारी सहित आठ आरोपियों के खिलाफ बड़े वित्तीय घोटालों और फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने के मामलों में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इन मामलों में कुल 3.11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है।

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    क्राइम ब्रांच प्रवक्ता के अनुसार, कोर्ट के आदेश पर त्रिकुटा नगर निवासी गुनिंदर जीत सिंह वजीर की शिकायत पर श्री कात्यायनी मेटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर डायरेक्टर्स नितिन गुप्ता और निधि गुप्ता (निवासी योजना विहार, दिल्ली) तथा नितिन महेश्वरी (सूर्यनगर, गाजियाबाद, यूपी) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने शिकायतकर्ता को 2.64 करोड़ रुपये का धोखा दिया था।

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    इसी तरह, जम्मू के संजीव महाजन की शिकायत पर एम/एस सानबुन इन्वेस्टमेंट्स के प्रोप्राइटर निशान सिंह (निवासी चाणक्यपुरी, नई दिल्ली) के खिलाफ 35 लाख रुपये के गबन और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है।

    एक अन्य मामले में बड़ी ब्राह्मणा निवासी स्वरूप लाल और जम्मू के आशिष भंडारी पर आरोप है कि उन्होंने अखनूर निवासी जवाहर लाल और बीबी राम से उनके रिश्तेदारों को वन रक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 12.30 लाख रुपये ठगे और फर्जी नियुक्ति आदेश भी जारी किए था। इनके खिलाफ पहले भी कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं।

    इसके अलावा, सीआईडी मुख्यालय की रिपोर्ट पर अरनिया निवासी सोहन लाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जिसने जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य विभाग में फर्जी दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर डेंटल टेक्नीशियन की नौकरी हासिल की। यह फर्जी प्रमाण पत्र त्रेवा निवासी स्वर्ण सिंह ने उपलब्ध कराया था, जिसे भी आरोपी बनाया गया है।

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    क्राइम ब्रांच जम्मू के एसएसपी बेनाम तोश ने पुष्टि की इन चार मामलों को दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद विस्तृत जांच चल रही है और आगे और भी खुलासे होने की संभावना है। 

    हार्डवेयर निर्माता कंपनी पर एक लाख रुपये जुर्माना

    कानूनी मापतौल विभाग (लीगल मेट्रोलाजी डिपार्टमेंट ) ने दिल्ली स्थित एक हार्डवेयर निर्माता कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कंपनी द्वारा निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले पैक्ड हार्डवेयर सामान पर अनिवार्य लेबलिंग और पैकेजिंग नियमों का पालन नहीं किया गया है।

    सामान की पेकिंग पर उपभोक्ताओं को सही और पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, जोकि लीगल मेट्रोलाजी एक्ट 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 का उल्लंघन है। यह कार्रवाई विभाग के कंट्रोलर राजिंदर सिंह तारा के निर्देश पर डिप्टी कंट्रोलर, लीगल मेट्रोलाजी एनफोर्समेंट जम्मू द्वारा की गई।

    कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद जब उसने अपनी गलती स्वीकार की, तब विभाग ने उस पर एक लाख का जुर्माना लगाया। विभाग ने व्यापारियों से अपील की है कि वे पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह से लागू करे और बाजार में केवल वही उत्पाद बेचें जिन पर पूरी व सही जानकारी अंकित हो।

    विभाग ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और कंपनियों के काम में पारदर्शिता के लिए विभाग अभियान लगातार चला रहा है। साथ ही विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि सामान की खरीद के दौरान पूरी तरह से सतर्क रहें और केवल सही लेबल लगे पैकेज्ड सामान ही खरीदें, क्योंकि यह उनका कानून द्वारा सुरक्षित मौलिक अधिकार है।