ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! जम्मू-कश्मीर परिवहन विभाग चलाएगा विशेष अभियान
जम्मू-कश्मीर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीट बेल्ट न पहनने और हेलमेट न लगाने जैसे उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई होगी जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सड़क हादसों पर चिंता जताई है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। विभाग के उप-सचिव रमन शर्मा ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया है।
सर्कुलर के अनुसार पांच जुलाई 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का कड़ा संज्ञान लिया गया था और यह निर्णय लिया गया कि बार-बार नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।
अभियान के दौरान सीट बेल्ट न पहनने, हेलमेट न लगाने, मोबाइल इस्तेमाल करने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने जैसे उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी।
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू-कश्मीर में सड़क हादसों व उसमें मरने वाले लोगों के आंकड़ों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने भी परिवहन विभाग के आयुक्त को नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाने और सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
सड़क हादसों के पीड़ितों को मिला 24.60 लाख रुपये मुआवजा
जिले में एक महीने के भीतर सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर न्याय और राहत प्रदान करते हुए 24.60 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की गई। आरटीओ जम्मू ने जिला प्रशासन, एसएसपी ट्रैफिक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से जम्मू-कश्मीर सड़क दुर्घटना पीड़ित निधि नियम 2022 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों को त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान की है।
जम्मू के आरटीओ स जसमीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के परिवहन आयुक्त विशेष पाल महाजन के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और मुआवजा राशि की शीघ्र स्वीकृति ने इस पहल को साकार किया है। एक महीने के भीतर जम्मू जिले में सड़क दुर्घटनाओं में शामिल मृतक पीड़ितों व घायल व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के बैंक खाते में कुल 24.60 लाख रुपये की राशि जमा करवाई गई है।
इस महीने के दौरान 19 मृत्यु मामलों का निपटारा किया गया और प्रत्येक कानूनी उत्तराधिकारी को एक लाख रुपये की राशि वितरित की गई, जिससे कुल 19 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। 12 घायलों को चोट की गंभीरता के आधार पर मुआवजा प्रदान किया गया।
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गंभीर चोटों के लिए 75 हजार रुपये, मध्यम चोटों के लिए 50 हजार रुपये और मामूली चोटों के लिए 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। तीन महीनों में 47 मृत्यु मामलों और 19 घायल मामलों का निपटारा और मुआवजा प्रदान कर दिया गया है।
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