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    Jammu Kashmir News: पाकिस्तान के विस्थापित परिवारों को जम्मू-कश्मीर में मिला मालिकाना हक, PM मोदी और एलजी का जताया आभार

    By Agency Edited By: Deepak Saxena
    Updated: Wed, 31 Jul 2024 06:23 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को राज्य की भूमि में मालिकाना हक मिल गया है। साल 1965 से विस्थापितों को ये मालिकाना हक मिलने पर लोगों ने जश्न मनाया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और एलजी मनोज सिन्हा को धन्यवाद बोलते हुए आभार जताया।

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    पाकिस्तान के परिवारों को जम्मू-कश्मीर में मालिकाना हक (फाइल फोटो)।

    पीटीआई, जम्मू। पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा राज्य की भूमि पर उन्हें मालिकाना हक दिए जाने की मंजूरी मिलने का जश्न मनाया।

    मंगलवार को राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में 1965 के विस्थापितों के साथ-साथ पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को भी राज्य की भूमि पर मालिकाना हक दिए जाने को मंजूरी दी गई।

    पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को मिले अधिवास अधिकार

    एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इससे जम्मू क्षेत्र के हजारों (शरणार्थी) परिवारों को काफी सशक्त बनाया जाएगा...यह निर्णय उन सभी जुड़े परिवारों की मांग को पूरा करता है, जो पिछले कई दशकों से मालिकाना हक के लिए अनुरोध कर रहे थे। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद, केंद्र द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को अधिवास अधिकार प्रदान किए गए हैं।

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    प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को राज्य की भूमि पर मालिकाना हक दिए जाने से वे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों के बराबर आ जाएंगे और उनकी लंबे समय से लंबित मांग भी पूरी हो जाएगी। प्रशासनिक परिषद ने राज्य भूमि के संबंध में 1965 के विस्थापितों को मालिकाना हक प्रदान करने को भी मंजूरी दी।

    सात दशकों से जम्मू में रहने वालों के चेहरे पर आई मुस्कान

    प्रवक्ता ने कहा कि सरकार हमेशा 1965 के विस्थापितों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है, जैसा कि 1947 और 1971 के विस्थापितों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की भूमि पर किसी भी तरह के दुरुपयोग, विशेष रूप से अनधिकृत अतिक्रमण को रोकने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में उचित सुरक्षा उपाय किए जाएं।

    पाकिस्तान शरणार्थी कार्रवाई समिति के अध्यक्ष लाबा राम गांधी ने इस फैसले के लिए उपराज्यपाल को धन्यवाद दिया और कहा कि इस खबर ने पिछले सात दशकों से जम्मू के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले समुदाय के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।

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    गांधी ने कहा कि हम विकास से बहुत खुश हैं। जमीन पहले से ही हमारे पास थी, जिसमें से कुछ सरकार ने हमें बसने के लिए दी थी या हमारे लोगों ने कड़ी मेहनत से कमाई थी। करीब दो साल पहले जमीन हमसे छीन ली गई और उसे राज्य की जमीन में शामिल कर दिया गया।

    भूमि पर मालिकाना हक मिलने पर जाहिर की खुशी

    महाराजा हरि सिंह पार्क में एक जश्न रैली का नेतृत्व करने वाले गांधी ने कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन का फैसला समुदाय के लिए एक बड़ी राहत है, जो निराश था और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि भूमि पर मालिकाना हक दिए जाने से अब हम जम्मू-कश्मीर के सच्चे नागरिक हैं।

    विस्थापित समुदाय को मिली 46 हजार कनाल से अधिक भूमि

    उन्होंने कहा कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आए और जम्मू-कश्मीर में बस गए। गांधी ने कहा कि विस्थापित समुदाय को 46,000 कनाल से अधिक राज्य भूमि दी गई, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले हमेशा भेदभाव महसूस करता था।

    हमें मिल गए हमारे वास्तविक अधिकार

    2019 से पहले, हम केवल संसदीय चुनावों में मतदान करने के पात्र थे और विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। समय बदल गया है और हमें हमारे वास्तविक अधिकार मिल गए हैं। अब हम पंचायत और विधानसभा चुनावों में मतदान कर सकते हैं और अपने उम्मीदवार भी खड़े कर सकते हैं।

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