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    Jammu: पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में धरे गए दो मुन्ना भाई पर बोर्ड की कड़ी कार्रवाई, दो साल का लगाया प्रतिबंध

    Updated: Mon, 29 Jan 2024 08:49 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में मोबाइल फोन के साथ पकड़े गए दो अभ्यर्थियों पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 10 दिसंबर 2023 को बोर्ड ने पंचायत सचिव पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाई थी। बोर्ड ने दोनों उम्मीदवारों के फोन भी जब्त कर लिए हैं जिन्हे छह महीने बाद वापस कर दिया जाएगा।

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    पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में धरे गए दो मुन्ना भाई पर बोर्ड की कड़ी कार्रवाई।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा देने वाले दो अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त कर दी है। साथ ही दोनों पर बोर्ड की किसी भी भर्ती परीक्षा देने पर दो साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि परीक्षा के समय दोनों के पास से मोबाइल फोन बरामद हुए थे।

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    बोर्ड ने 10 दिसंबर, 2023 को पंचायत सचिव पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसमें राजौरी के मुर्तजा हमीद चौहान और कुलगाम के बिलाल अहमद भट्ट भी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान जांच में दोनों के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसकी सूचना संबंधित इनविजिलेटर, परीक्षा केंद्र के अधीक्षक, मजिस्ट्रेट और परीक्षा पर्यवेक्षक ने दर्ज करवाई। उम्मीदवार मुर्तजा को बोर्ड की तरफ से 19 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब उम्मीदवार ने 22 दिसंबर को दिया।

    बोर्ड ने लगाया दो साल का प्रतिबंध

    अभ्यर्थी बिलाल अहमद भट्ट को 15 दिसंबर, 2023 को नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब उम्मीदवार ने 18 दिसंबर को दिया। इसके बाद उन दोनों मामले को बोर्ड की तरफ से गठित अनफेयर मीन्स कमेटी के समक्ष रखा गया। कमेटी ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड नियम 2022 की धारा 64बी के तहत दोषी पाते हुए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। इसमें दोनों की परीक्षा को रद करते हुए बोर्ड की सभी परीक्षाओं के लिए दो साल के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया।

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    बोर्ड ने सिम वापस कर मोबाइल किया जब्त

    मोबाइल को बोर्ड ने अपने पास ही रख लिया है, जबकि उम्मीदवारों के आग्रह पर उन्हें सिम कार्ड वापस कर दिया गया है। बोर्ड की 25 जनवरी को हुई 257 वीं बैठक में अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। इसमें दोनों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को मंजूरी दी गई। उम्मीदवार के निजी आग्रह पर मोबाइल फोन छह महीने के अंदर वापस कर दिया जाएगा।

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