Himachal News: पंचायत प्रधान ने विकास कार्यों की पट्टिकाओं पर पति का नाम भी लिखवाया, डीसी सोलन ने की निलंबित
Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भटोलीकलां पंचायत की प्रधान सोनू देवी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उनके पति पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे जो नियमों के विरुद्ध है। उपायुक्त सोलन ने प्रारंभिक जांच के बाद यह कार्रवाई की। कारण बताओ नोटिस का जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर यह फैसला लिया गया।

जागरण संवाददाता, बीबीएन (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की भटोलीकलां पंचायत की प्रधान सोनू देवी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त सोलन ने यह कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1)(ग) के तहत प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बाद की है।
मामला झाड़माजरी कुंजाहल निवासी राजन शर्मा की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रधान सोनू देवी के पति पंचायत कार्यों और बैठकों में दखल दे रहे हैं, जबकि ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है।
प्रारम्भिक जांच खंड विकास अधिकारी पट्टा द्वारा करवाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार पंचायत क्षेत्र में हुए कुछ निर्माण कार्यों की शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाओं पर प्रधान ने अपने नाम के साथ पति का नाम भी अंकित करवाया। इसके अलावा पति प्रधान नियमित रूप से पंचायत कार्यालय में बैठकों और कार्यों की निगरानी में शामिल पाए गए।
व्यक्तिगत सुनवाई में भी पति के साथ पहुंची
22 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी सोनू देवी अपने पति के साथ उपस्थित हुईं और उन्होंने पंचायत की ओर से पक्ष रखने का प्रयास किया। यह भी नियमों के विपरीत माना गया। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधान अपने पति की पंचायत कार्यों में दखलअंदाजी को रोकने में असमर्थ रही हैं और उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता बरती है।
कारण बताओ नोटिस का जवाब पाया गया असंतोषजनक
इस आधार पर चार जुलाई 2025 को सोनू देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, हालांकि उन्होंने 17 जुलाई को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन इसे असंतोषजनक और तथ्यों से परे पाया गया। इसके बाद 25 अगस्त को व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की गई थी, लेकिन प्रधान अपने निजी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए 22 अगस्त को ही पति के साथ सुनवाई में पहुंचीं।
पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है और पंचायती राज विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। ऐसे में यदि सोनू देवी अपने पद पर बनी रहतीं तो जांच प्रभावित हो सकती थी और अभिलेखों व साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती। निलंबन आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि पंचायत के कोई अभिलेख, धनराशि या अन्य संपत्ति सोनू देवी के कब्जे में है तो उसे तुरंत पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भटोलीकलां को सौंपा जाए। यह पत्र निदेशक पंचायती राज, उपप्रधान पंचायत, पंचायत सचिव सहित विकास खंड अधिकारी को भेजा है।
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राजनीति से प्रेरित है सस्पेंशन : पूर्व विधायक
पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने भटोलीकलां पंचायत की प्रधान सोनू देवी के संस्पेंशन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भटोलीकला पंचायत में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, उन पर किसी तरह की गड़बड़ी या घोटाले के आराेप नहीं हैं, लेकिन वह भाजपा विचारधारा से जुडे़ होने के कारण उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि निंदनीय है।
-परमजीत सिंह पम्मी, पूर्व विधायक दून।
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