Himachal: सिरमौर में एक और पंचायत प्रधान बर्खास्त, शिलाई में 20 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों पर हो चुकी कार्रवाई
Sirmaur Panchayat Pradhan Dismissed शिलाई के नाया पंजौड़ पंचायत के प्रधान लायक राम को 6 लाख 43 हजार रुपये के गबन के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। प्रधान को छह वर्ष के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए भी अयोग्य घोषित किया गया है।

जागरण संवाददाता, नाहन। Sirmaur Panchayat Pradhan Dismissed, जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में एक और पंचायत प्रधान को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। पंचायत प्रधान पर 6 लाख 43 हजार रुपये सरकारी धन के गबन के आरोप लगे थे। शनिवार देर शाम को उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत नाया पंजौड के प्रधान लायक राम को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत नाया पंजौड़ के प्रधान पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं।
साथ ही छह वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप मे निर्वाचित होने के लिए अयोग्य करने के भी आदेश जारी किए है।
उपायुक्त ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि वह दुरुपयोग की गई छह लाख 43 हजार 969 रुपये की धनराशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
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धनराशि व सामान जमा करवाने का आदेश
इसके अतिरिक्त उनके पास ग्राम पंचायत नाया पंजौड़ की नकद राशि या पंचायत अभिलेख या अन्य कोई स्टोर/स्टॉक का सामान हो तो उसे भी प्रधान पद की मोहर के साथ तुरंत सचिव, ग्राम पंचायत नाया पंजौड़ को सौंपना सुनिश्चित करें।
शिलाई में 20 से अधिक जनप्रतिनिधि निलंबित व बर्खास्त हुए
बता दें कि पिछले तीन वर्षों में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्य विभिन्न पंचायतों के विकास कार्यों में सरकारी धन के गबन व दुरुपयोग के चलते निलंबित या बर्खास्त हो चुके हैं।
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