Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shimla News: इन प्रदेशों के मतदाताओं को चुनाव के लिए मिलेगा विशेष अवकाश, सरकार ने जारी की अधिसूचना

    Updated: Thu, 04 Apr 2024 09:14 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ने लोकसभा के आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव (Assembly By Election) को लेकर आगामी एक जून को राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) हरियाणा जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के मतदाताओं के लिए भी विशेष भुगतान अवकाश दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

    Hero Image
    इन प्रदेशों के मतदाताओं को चुनाव के लिए मिलेगा विशेष अवकाश।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर आगामी एक जून को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    19 अप्रैल को रहेगा विशेष भुगतान अवकाश

    इसी तरह लाहुल-स्पीति और चंबा जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं और सिरमौर व सोलन के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले उत्तराखंड के मतदाताओं को आगामी 19 अप्रैल को विशेष भुगतान अवकाश रहेगा।

    ये भी पढ़ें: Himachal News: पूर्व डिप्टी स्पीकर ने लोकसभा के साथ होने वाले उपचुनाव में जीतने का किया दावा, सरकार पर लगाए ये आरोप

    लद्दाख मतदाताओं को 20 मई का अवकाश

    साथ ही हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी आगामी 19 अप्रैल को अवकाश रहेगा। इसी तरह हिमाचल बॉर्डर एरिया में काम करने वाले लद्दाख के मतदाताओं को आगामी 20 मई को विशेष भुगतान अवकाश होगा।

    हरियाणा के वोटर को 25 मई का अवकाश

    वहीं, सिरमौर, सोलन जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले हरियाणा राज्य के वोटर को 25 मई को विशेष भुगतान अवकाश रहेगा। ऊना, कांगड़ा, चंबा और सोलन जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने पंजाब के पंजीकृत मतदाताओं को भी एक जनवरी को विशेष भुगतान अवकाश अवकाश रहेगा।

    ये भी पढ़ें: Himachal Pradesh Crime: सिरमौर में खेतों में हो रही थी अफीम की खेती, मौके पर पुलिस ने पाए 5000 पौधे; एक गिरफ्तार