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    Rampur Bushahar Crime: 13 साल की नाबालिग से की थी हैवानियत की हदें पार, POCSO के तहत मामला दर्ज; 20 साल की कैद

    By Jagran NewsEdited By: Nidhi Vinodiya
    Updated: Fri, 08 Sep 2023 03:05 PM (IST)

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO) जिला किन्नौर स्थित रामपुर ने आरोपी सुंदर नेगी पुत्र भागीनर निवासी बारंग तहसील कल्पा जिला किन्नौर को 13 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष का सशक्त कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। उप-जिला न्यायवादी ने बताया कि जब यह घटना हुई उस समय पीड़िता की उम्र 13 वर्ष थी।

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    POCSO के तहत एक व्यक्ति को 20 साल की कैद, फाइल फोटो

    रामपुर बुशहर, संवाद सहयोगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO) जिला किन्नौर स्थित रामपुर ने आरोपी सुंदर नेगी पुत्र भागीनर निवासी बारंग तहसील कल्पा जिला किन्नौर को 13 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष का सशक्त कारावास (20 Year jail due to Minor Misdeed Case) व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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    2021 का था मामला

    फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पीड़िता जो घटना के समय 13 वर्ष की थी को आरोपित ने फोन पर संपर्क किया और उसे बहला फुसलाकर 5 सितंबर 2021 को लगभग 10 बजे रात कमरे से बाहर बुलाया व साथ की गौशाला में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दो बार शारीरिक संबंध बनाए। पिता को जब कुछ आवाजें सुनाई दी और बाहर निकल कर गौशाला की तरफ गए तो आरोपी ने उसके साथ धक्का मुक्की करके वहां से फरार हो गया।

    13 साल की बालिका के साथ की हैवानियत की हदें पार

    इस घटना के बारे में पुलिस को शिकायत की गई जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा की तफ्तीश उप-सहायक निरीक्षक चेतराम द्वारा अमल में लाई गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में 16 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। 

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    दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने लिया फैसला

    इसके बाद अभियोजन व आरोपित के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी ने 13 वर्ष की छोटी बालिका के साथ दुष्कर्म किया है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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