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    Himachal Pradesh: हाईकोर्ट ने 2061 पदों पर होने वाली वन मित्र भर्ती के साक्षात्‍कार पर लगाई रोक, सरकार से मांगा स्‍पष्‍टीकरण

    Updated: Tue, 12 Mar 2024 07:17 AM (IST)

    प्रदेश हाई कोर्ट ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कारों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक के बाद वन विभाग के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। वन विभाग की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कार का मुद्दा आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है।

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    प्रदेश हाई कोर्ट ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कारों पर फिलहाल रोक लगा दी है।

    विधि संवाददाता, शिमला। प्रदेश हाई कोर्ट ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कारों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक के बाद वन विभाग के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी।

    वन विभाग की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कार का मुद्दा आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है।

    सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संभव है कि इस संबंध में निर्णय दो सप्ताह में ले लिया जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इस वक्तव्य के बाद वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कारों पर रोक लगा दी।

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    हालांकि, वन विभाग ने पहले ही कोर्ट को आश्वासन दिया था कि फिलहाल इस भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं लिए जाएंगे। मामले के अनुसार प्रार्थी दीक्षा पंवर ने आरोप लगाया है कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार करवाने जा रहा है, जबकि 17 अप्रैल, 2017 को प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार न लेने की अधिसूचना जारी की थी।

    आरोप है कि सरकार की ओर से जारी उक्त अधिसूचना के विपरीत वन विभाग साक्षात्कार करवा कर चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहता है। वन विभाग का कहना है कि वन मित्र नियमित पद नहीं है और न ही इनकी सेवा शर्तें नियमित कर्मचारियों की तरह हैं, इसलिए इन पदों के लिए साक्षात्कार रखे गए थे।

    हालांकि, विभाग का कहना है कि इस संदर्भ में अब प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार संबंधी वर्ष 2017 की अधिसूचना लागू होती है या नहीं। मामले पर सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की गई है।

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