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Lok Sabha Election 2024: चुनाव के लिए जमा होंगे वाहन, अब नहीं फंसेगा एक भी पैसा; ऐसे होगा भुगतान

देश में लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। परिवहन विभाग ने चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले वाहनों के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी है। इसके अलावा सभी प्रमंडलीय आयुक्त जिलाधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारियों आदि को पत्र लिखकर जरूरी निर्देश भी दिए हैं। इस बार चुनाव के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

By Rajat Kumar Edited By: Mukul Kumar Published: Mon, 11 Mar 2024 09:07 PM (IST)Updated: Mon, 11 Mar 2024 09:07 PM (IST)
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

राज्य ब्यूरो, पटना। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। परिवहन विभाग ने चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले वाहनों के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी है। इसके अलावा सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारियों आदि को पत्र लिखकर जरूरी निर्देश भी दिए हैं।

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इस बार चुनाव के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए व्हिकल मैनेजमेंट सिस्टम (वीएमएस) पोर्टल तैयार किया गया है, जहां वाहनों से जुड़ी सारी जानकारी और आंकड़े अपलोड होंगे।

विभाग ने जारी मार्गदर्शिका में बताया है कि निवार्चन कार्य में काफी संख्या में मतदानकर्मियों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के आवागमन के साथ चुनाव सामग्रियों की भी ढुलाई के लिए वाहनों की जरूरत होती हे। सरकारी वाहनों से इसकी प्रतिपूर्ति नहीं होने पर जिला स्तर पर वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है।

विभाग ने सभी जिलों को मतदान केंद्रों, अर्द्धसैनिक व पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर वाहनों का आकलन करने का निर्देश दिया है। इसकी इंट्री वीएमएस पोर्टल में करने को भी कहा गया है। सभी डीएम को अपने जिले में वाहन कोषांग का गठन करने को कहा गया है।

ड्राइवराें को 300 रुपये मिलेगी दैनिक खुराकी

विभागीय जानकारी के अनुसार, तीन चक्का, चार चक्का एवं ट्रैक्टर के ड्राइवरों को प्रतिदिन 300 रुपये दैनिक खुराकी का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं छह चक्का एवं उससे बड़े वाहनों के चालक के साथ सह-चालक को भी 300-300 रुपये दैनिक खुराकी दी जाएगी।

यह भुगतान एडवांस होगा जिसका समायोजन गाड़ी के मुआवजे से किया जाएगा। अधिग्रहित वाहनों की संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के तीस दिनों के अंदर करने को कहा गया है।

वाहनों का प्रतिलीटर ईंधन खपत किया गया तय

परिवहन विभाग ने चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले वाहनों के लिए प्रति लीटर ईंधन खपत की औसत दूरी तय कर दी है। मिनी बस के लिए पांच किमी जबकि बड़ी बसों के लिए तीन किमी प्रति लीटर की दर तय हुइ्र है।

ट्रेकर, जीप, सुमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो आदि के लिए 10 किमी जबकि ऑटो रिक्शा के लिए 20 किमी प्रति लीटर ईंधन की औसत खपत तय की गई है। बाइक के लिए 40 किमी की दर तय है। ई-रिक्शा का भुगतान कार्यदिवस के आधार पर किया जाएगा।

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