एनटीटी भर्ती के लिए हिमाचल ने केंद्र से मांगी छूट, एक साल का डिप्लोमा किया जाए अनिवार्य; ब्रिज कोर्स होगा
NTT Bharti Rules Himachal हिमाचल प्रदेश सरकार ने नर्सरी टीचर (NTT) भर्ती नियमों में छूट के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित दो वर्षीय डिप्लोमा की अनिवार्यता में छूट मांगी है क्योंकि अधिकांश NTT डिप्लोमा धारकों ने एक वर्षीय डिप्लोमा किया है। हिमाचल में एनटीटी के 6297 पदों पर भर्ती होनी है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। NTT Bharti Rules Himachal, नर्सरी टीचर की भर्ती के लिए हिमाचल ने केंद्र से नियमों में छूट देने की मांग की है। हिमाचल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से भर्ती के लिए तय नियमों में छूट देने की मांग की है।
समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय व एनसीईआरटी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में अधिकतर एनटीटी डिप्लोमाधारक ऐसे हैं जिन्होंने एक साल का डिप्लोमा किया है। जबकि भर्ती नियमों के तहत दो वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ऐसे में हिमाचल के हजारों युवा अपने ही राज्य में भर्ती के लिए अपात्र हो गए हैं।
एक साल के डिप्लोमाधारक को ब्रिज कोर्स करवाएगी सरकार
हिमाचल ने केंद्र को प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा है कि सरकार एक साल के डिप्लोमाधारक युवाओं को ब्रिज कोर्स करवाएगी। यह कोर्स जिलास्तर पर डाईट केंद्रों में करवाया जाए। इसकी भी अनुमति हिमाचल को दी जाए।
6297 पदों पर एनटीटी भर्ती
हिमाचल में अभी जेबीटी शिक्षक ही नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार ने 6297 पदों पर एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी है। एनटीटी प्रशिक्षित अध्यापिका संघ कई बार इस मामले में प्रदेश सरकार से नियमों में छूट की मांग कर चुका है।
यह भी पढ़ें- हिमाचल में राज्य चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए नियमों में किया बदलाव, शपथपत्र देकर बाद में भी दिए जा सकेंगे सर्टिफिकेट
केंद्र से नियमों में छूट मांगी
अब सरकार ने केंद्र के समक्ष यह मामला उठाकर नियमों में छूट मांगी है। नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन ने जो नियम तय किए हैं उनके तहत भर्ती की पात्रता के लिए दो वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।