हिमाचल में अब पुराना वाहन स्क्रैप कर नया खरीदने पर टैक्स में मिलेगी 50% छूट, टोकन Tax में भी होगी राहत
Himachal Vehicle Scrap New Policy हिमाचल सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में 50% तक की छूट देने का फैसला किया है। यह लाभ निजी और व्यावसायिक दोनों वाहनों पर मिलेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय प्रदूषण को कम करने और सड़कों से अनुपयोगी वाहनों को हटाने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Vehicle Scrap New Policy, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वाहन मालिक यदि अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाते हैं तो नया वाहन खरीदने पर उन्हें कर (टैक्स) में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह छूट परिवहन और गैर-परिवहन दोनों तरह के वाहनों पर मिलेगी।
परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि परिवहन वाहनों के लिए यह छूट अगले 8 साल और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15 साल तक रहेगी।
सरकार ने यह निर्णय पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और सड़कों पर चल रहे अनुपयोगी वाहनों को हटाने की दिशा में लिया है। अभी तक गैर परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 फीसदी की एकमुश्त छूट मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है।
परिवहन वाहनों (व्यावसायिक वाहन) में यह रियायत पहले पंजीकरण के साथ व बाद में टोकन टैक्स/एसआरटी के भुगतान के समय भी मिलेगी, जबकि गैर-परिवहन वाहनों (निजी वाहन) के लिए यह केवल पहली पंजीकरण के समय लागू होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर में यह रियायत केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी, जब स्क्रैप किया गया पुराना वाहन और खरीदा गया नया वाहन एक ही श्रेणी का हो। यह छूट उन सभी परिवहन और गैर परिवहन वाहनों के लिए तय की है, जो बीएस-1 और बीएस-2 या इससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले हों।
ऐसे मिलेगी छूट
राज्य सरकार की वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी (आरवीएसएफ) केंद्र में स्क्रैप करवाना होगा। वाहन के स्क्रैप होने पर मालिक को स्क्रैप केंद्र की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किया जाएगा। नए वाहन के पंजीकरण पर वाहन मालिक को प्रमाण पत्र के रूप में इसे प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद ये छूट मिलती है।
अभी मिलती थी 15 व 25 प्रतिशत तक की छूट
अभी तक राज्य सरकार स्क्रैप पॉलिसी के तहत निजी वाहन स्क्रैप करने पर नए की खरीद पर टोकन, रोड टैक्स और विशेष रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट देती थी, जबकि व्यावसायिक वाहनों पर 15 प्रतिशत की छूट मिलती थी। केंद्र सरकार ने ही नियमों में बदलाव किया है। जिसके बाद इसे हिमाचल में भी लागू कर दिया गया है।
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हिमाचल में 3500 लोगों ने स्क्रैप करवाए हैं वाहन
हिमाचल प्रदेश में ही वाहनों की स्क्रैपिंग की सुविधा शुरू हो गई है। राज्य में एक साल में 3500 के करीब लोगों ने अपने वाहन स्क्रैप करवाए हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए परिवहन विभाग को प्रोत्साहन राशि भी दी है। सोलन और हमीरपुर जिला में दो वाहन स्क्रैप केंद्र खोले जा चुके हैं। अन्य जिलों में भी इन्हें खोलने का काम चल रहा है।
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