Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिमला में अब बिना ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं कर सकेंगे कारोबार, नगर निगम ने की व्यवस्था; समय रहते आवेदन न किया तो मुश्किल

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    Shimla News, शिमला में अब बिना ट्रेडिंग लाइसेंस के कारोबार नहीं हो पाएगा। नगर निगम ने शहर के सभी कारोबारियों के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    शिमला स्थित नगर निगम कार्यालय। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब कारोबारी बिना ट्रेडिंग लाइसेंस कारोबार नहीं कर पाएंगे। नगर निगम शहर के सभी कारोबारियों के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस अनिवार्य करेगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बढ़ते अनियमित कारोबार को व्यवस्थित करने और वेंडिंग जोन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम आवश्यक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी

    नगर निगम के अनुसार, वर्तमान में कई ऐसे नए कारोबार शहर में आरंभ हो गए हैं जो पहले ट्रेडिंग लाइसेंस की श्रेणी में शामिल नहीं थे। नए कारोबारियों को भी लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए निगम ने राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी है। सरकार से अनुमति मिलने पर नई सूची तैयार की जाएगी और सभी कारोबारियों व तहबाजारियों को लाइसेंस लेना होगा। 

    शहर की व्यवस्था बेहतर होगी

    निगम के अधिकारियों का कहना है कि ट्रेडिंग लाइसेंस का उद्देश्य न केवल शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाना है, बल्कि व्यापारियों को भी आधिकारिक पहचान देना है ताकि वे बिना किसी बाधा के कारोबार कर सकें। लाइसेंस से ट्रेडिंग जोन का निर्धारण, दुकान लगाने का स्थान, समय और नियम भी स्पष्ट हो जाएंगे, जिससे अव्यवस्था कम होगी और शहर की सुंदरता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

    व्यापारियों व तहबाजारियों से मांगे आवेदन

    निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस व्यापार करने पर जुर्माना करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, जिसे स्वीकृति मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि असंगठित रूप से फैलते कारोबार से यातायात बाधित होता है, पब्लिक स्पेस पर दबाव बढ़ता है और कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। इसलिए सभी को तय नियमों के तहत लाना आवश्यक है।

    समय रहते करना होगा आवेदन

    नगर निगम शिमला ने व्यापारियों और तहबाजारियों से अपील की है कि वे समय रहते वेंडिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। सरकार की स्वीकृति मिलते ही शहर में वेंडिंग लाइसेंस अभियान तेज किया जाएगा और आगामी महीनों में इसे सख्ती से लागू करने की योजना है।

    यह भी पढ़ें: Himachal: ऑनलाइन ट्रेडिंग से कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में शिमला के बागवान से 36 लाख रुपये की ठगी 

    यह भी पढ़ें: चालदा महासू महाराज: हिमाचल में प्रवेश करते ही बदल गए पालकी के कारदार, 3 KM क्षेत्र में टेंट व 50 हजार के लिए भंडारा, बेहद खास आयोजन