हिमाचल: खुले सिगरेट बेचने पर पंचायत सचिव भी कर सकेंगे 5000 तक का चालान, 5 विभागों के अधिकारी कार्रवाई के लिए अधिकृत
हिमाचल सरकार ने तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पांच विभागों के अधिकारी, जिनमें पंचायत सचिव भी शामिल हैं, खु ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश में खुले सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तंबाकू नियंत्रण कानून को और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब पांच विभागों के अधिकारी प्रदेश में खुले बीड़ी-सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने के मामलों में मौके पर ही पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल सकेंगे।
अब पंचायत सचिव भी इसके लिए अधिकृत किए गए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही ये चालान कर सकते थे।
ये अधिकारी हैं अधिकृत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ब्लाक मेडिकल आफिसर, सीनियर मेडिकल आफिसर, कारपोरेशन हेल्थ आफिसर, सहायक आयुक्त (एफएंडएस), फूड सेफ्टी आफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर और उनसे उच्च रैंक के अधिकारी जुर्माना वसूल सकेंगे।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, आबकारी एवं कराधान निरीक्षक और उच्च अधिकारी भी पांच हजार रुपये का जुर्माना करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।
इन्हें भी कार्रवाई का अधिकार
गृह विभाग के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआइ) और उससे ऊपर रैंक के सभी पुलिस अधिकारी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के बीडीओ, पंचायत निरीक्षक, पंचायत सचिव और उच्च अधिकारी भी जुर्माना कर सकेंगे। इसके अलावा शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (नगर निगम), सेनेटरी इंस्पेक्टर, कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद), सचिव (नगर पंचायत) और उच्च अधिकारी भी इसके लिए अधिकृत किए गए हैं।
सरकार ने क्यों लिया फैसला
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य खुले में तंबाकू बिक्री पर रोक, कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में नियमित निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता और दुकानदारों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

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