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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 07, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Himachal Panchayat Chunav: जिला परिषद व BDC सीमाओं में बदलाव कर सकेंगे उपायुक्त, इन बातों का रखना होगा ध्यान

Published: Tue, 07 Oct 2025 12:52 PM (IST)

Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिसके ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन
  2. प्रस्ताव को लेकर 15 दिन में मांगी आपत्तियां व सुझाव

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, पंचायती राज विभाग ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर जिला परिषद व पंचायत समितियों की सीमाओं में बदलाव की शक्तियां उपायुक्त को दी हैं। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। संशोधन को लेकर 15 दिनों में आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में राज्यपाल की अनुमति से अधिसूचना जारी की गई है।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने लिखित सुझाव या आपत्ति निर्देशक, पंचायती राज विभाग, एसडीए कांप्लेक्स, कुसुम्पटी, शिमला को भेज सकता है। अधिसूचना के अनुसार पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और आबादी में असमानता को संतुलित करने का प्रविधान किया गया है।

सीमाओं में समायोजन या संशोधन कर सकेंगे

यदि किसी जिला परिषद क्षेत्र में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है, तो उपायुक्त आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने के बाद पंचायत समितियों की सीमाओं में समायोजन या संशोधन कर सकेंगे।

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सीमा बदलाव में इन बातों का रखना होगा ध्यान

सीमाओं में बदलाव करते समय भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा और जनसंख्या संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

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