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    Himachal Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रारूप प्रकाशित, यहां कर सकेंगे निरीक्षण

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    Himachal Pradesh Panchayat Chunav ऊना में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी गई है जिसे 6 अक्टूबर 2025 से देखा जा सकता है। यदि किसी को नाम जुड़वाने आपत्ति हो या सुधार करवाना हो तो 8 से 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। दावों और आपत्तियों पर 27 अक्टूबर तक फैसला होगा।

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    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, ऊना। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। निर्वाचन विभाग ने निर्वाचक नामावली तैयार कर ली है। यह नामावली छह अक्तूबर, 2025 से संबंधित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

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    जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जानकारी दी कि यदि किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने के लिए दावा, किसी नाम के सम्मिलित होने पर आपत्ति, अथवा प्रविष्टियों में त्रुटि के सुधार संबंधी आवेदन प्रस्तुत करना हो, तो वह निर्धारित प्रपत्र संख्या 2, 3 या 4 में 8 अक्टूबर से 17 अक्तूबर, 2025 तक पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

    आपत्तियों पर निर्णय 27 तक

    उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 27 अक्तूबर, तक निर्णय लिया जाएगा। इन निर्णयों के संबंध में अपील सात दिनों के भीतर, अर्थात 3 नवंबर, तक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है।

    13 नवंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन

    अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों का निपटारा 10 नवंबर, 2025 तक कर दिया जाएगा। इसके उपरांत 13 नवंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। प्रत्येक दावा या आपत्ति संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी (खंड विकास अधिकारी) को संबोधित होनी चाहिए। इसे व्यक्तिगत रूप से, अभिकर्ता के माध्यम से या पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जा सकता है।

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    सावधानीपूर्वक अवलोकन करें : उपायुक्त

    उपायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्वाचक नामावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि या सुधार की आवश्यकता हो, तो निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि मतदाता सूची को पूर्णतः सटीक, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।

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