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    हिमाचल में NPS और OPS कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर, रद भर्ती के आवेदन शुल्क पर भी आई सदन से बड़ी जानकारी

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 06:00 PM (IST)

    Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बताया कि एनपीएस और ओपीएस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर को खत्म किया जा रहा है। एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता मिलेगा जिसके आदेश जारी हो चुके हैं। पूर्व सरकार में रद्द पोस्ट कोड-965 के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा।

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    हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कर्मचारियों के डीए का मुद्दा उठा।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में एनपीएस व ओपीएस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर है। विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने बताया कि एनपीएस कर्मचारियों को उनके पेंशन अंशदान में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते की तुलना में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के अंतर को खत्म किया जा रहा है।

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    इसको लेकर 10 अक्टूबर 2024 के माध्यम से एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने बारे आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के बारे में टिप्पणी करना राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

    अभ्यार्थियों से लिया आवेदन शुल्क वापस करेगी सरकार

    पूर्व सरकार के समय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड-965 के तहत विज्ञापित पदों के लिए 1,15,503 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया था। इस पोस्ट कोड को प्रशासनिक कारणों से रद्द किया गया था। इसके तहत आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क शीघ्र ही लौटा दिया जाएगा। विधायक आशीष शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि इन पदों को संबंधित विभागों से मांग पत्र पुनः प्राप्त होने पर ही विज्ञापित किया जाएगा।

    सरकार ने बताया कि सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने 2 मई 2025 के पत्र द्वारा आयोग की दिनांक 25 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में निर्णय लिए थे। इसके तहत जिन पोस्ट कोड को भंग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया था उन पदों को वापिस किया जाए व संबंधित विभाग अपना मांग पत्र नए सिरे से राज्य चयन आयोग को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजें।

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    सभी श्रेणियों के लिए 800 रुपये शुल्क 

    आयोग सामान्य श्रेणी से 360 व आरक्षित श्रेणी 120 परीक्षा शुल्क पहले लेता था। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा 7 अगस्त 2025 को आयोजित बैठक में सभी श्रेणियों के लिए 800 रुपये शुल्क लेने का निर्णय लिया है। सीबीटी द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए संभावित लागत पूर्व निर्धारित शुल्क से काफी अधिक आने की संभावना है।

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