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    हिमाचल के सरकारी स्कूलों में गैरशिक्षक कर्मचारियों की 10 बजे लगेगी हाजिरी, प्रधानाचार्यों के लिए नए निर्देश जारी

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:32 PM (IST)

    Himachal Pradesh Govt School हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की हाजिरी अब मोबाइल एप पर लगेगी। गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए विभाग ने कुछ बदलाव किए हैं जिसके अनुसार उन्हें सुबह 10 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। आदेशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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    स्कूलों में गैर शिक्षक कर्मचारियों की 10 बजे हाजिरी लगेगी। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Govt School, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों की हाजिरी अब मोबाइल एप (स्विफ्ट-चैट, वीएसके) पोर्टल पर लगेगी। गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए इसमें बदलाव किया गया है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही इनकी तुरंत पालना का भी आदेश दिया है। 

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    इसके तहत सभी गैर-शिक्षक कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक स्विफ्ट-चैट (वीएसके) पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य किया गया है। वहीं, स्कूलों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक सुबह 10:30 बजे तक शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों कर्मचारियों की उपस्थिति की रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।

    उपनिदेशकों को जारी किए निर्देश

    शिक्षा विभाग के निदेशक ने स्पष्ट किया कि यह नियम गर्मी और सर्दी बंद स्कूलों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही, सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों को अपने अधीन सभी स्कूलों तक तुरंत पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि इनका सख्ती से पालन हो।

    लापरवाही बरती तो होगी कार्रवाई

    शिक्षा निदेशक ने चेतावनी दी है कि उपस्थिति दर्ज करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले स्कूल प्रमुखों पर कार्रवाई की जाएगी। 

    पहले जारी किया था यह आदेश

    इससे पहले बीते 25 सितंबर को विभाग ने शिक्षकों की हाजरी को लेकर आदेश जारी किए थे। उसमें ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9:30 और शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 10:30 बजे से पहले हाजिरी लगाने के निर्देश दिए थे। शिक्षकों के साथ गैर शिक्षकों के लिए भी यही समय तय किया गया था। अब इसमें संशोधन किया गया है।

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