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    हिमाचल के पूर्व DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत के मामले का सुप्रीम कोर्ट में निपटारा, हाईकोर्ट लेगा उपयुक्त निर्णय

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:04 PM (IST)

    Sanjay Kundu and Nishant case सुप्रीम कोर्ट ने पालमपुर के व्यवसायी निशांत शर्मा पर हमले और पूर्व डीजीपी संजय कुंडू से जुड़े सभी मामलों का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने जांच दल द्वारा दायर रिपोर्टों को हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट को रिपोर्टों पर विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

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    सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

    विधि संवाददाता, शिमला। Sanjay Kundu and Nishant case, सुप्रीम कोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा पर जानलेवा हमले और इसी मामले में पूर्व डीजीपी संजय कुंडू से जुड़ी सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि इन मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल द्वारा दो क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के समक्ष दायर की दो रिपोर्ट फिलहाल वहीं रखी जाएं। दोनों रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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    हिमाचल हाई कोर्ट को आदेश दिए हैं कि वह इन रिपोर्ट पर गौर करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ने का उपयुक्त निर्णय लेने को कहा है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि हाई कोर्ट इन रिपोर्ट से संतुष्ट होता है तो वह दोनों क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब इस मुकदमे की अनिश्चितकाल तक निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है।

    निशांत शर्मा की सुरक्षा पर भी की टिप्पणी

    सुप्रीम कोर्ट ने निशांत शर्मा को प्रदान की सुरक्षा को भी समाप्त करने के आदेश दिए हैं। हालांकि यदि उनके या उनके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरे के संबंध में कोई वास्तविक आशंका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निशांत शर्मा को हिमाचल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी है। हाई कोर्ट में इस मामले पर पहले ही सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

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    यह था मामला

    पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने एक मामले में पुलिस अधिकारी से जान को खतरा होने की बात कर मामला कोर्ट में  पहुंचाया था। इसके बाद कोर्ट ने निशांत को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया था। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को उपयुक्त निर्णय लेने का आदेश दिया है। 

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