हिमाचल शिक्षा विभाग का बड़ा निर्देश, 10 दिन में बैंक खाता आधार से सीड न करवाया तो रद होगी छात्रवृत्ति
Himachal School Students Scholarship हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 की छात्रवृत्ति के लंबित मामलों के लिए निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यार्थियों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है अन्यथा छात्रवृत्ति का दावा रद्द हो सकता है। पीएम यशस्वी और अन्य छात्रवृत्तियों के लिए यह अनिवार्य है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal School Students Scholarship, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023 24 में छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को लेकर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, डा. अमरजीत शर्मा द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक (सीड) करवाना आवश्यक है।
केवल आधार से लिंक होने के बाद ही छात्रवृत्ति का धन उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। पीएम यशस्वी, प्री-मैट्रिक ओबीसी और अन्य छात्रवृत्तियों के लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा।
रद होगा छात्रवृत्ति का दावा
विभाग ने बताया कि कई योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनके बचत बैंक खाते आधार नंबर से लिंक नहीं थे। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, सभी विद्यार्थियों को 10 दिन के भीतर अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य किया गया है।
यदि विद्यार्थी या उनके अभिभावक इस प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा नहीं करते हैं, तो उनका छात्रवृत्ति दावा रद्द कर दिया जाएगा।
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प्रधानाचार्यों व नोडल अधिकारियों को जारी किए निर्देश
शैक्षिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों और छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यार्थियों को आधार सीडिंग प्रक्रिया में सहायता प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता खोल सकते हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराता है और सभी खाते आधार सीड के साथ खोले जाते हैं।
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