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    हिमाचल: पंचायत चुनाव के लिए नहीं होगा वार्डों का परिसीमन, हाई कोर्ट ने खारिज किया प्रविधान, ...आयोग व सरकार में खींचतान

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:15 AM (IST)

    Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन संबंधी प्रावधान को रद्द कर दिया है। इस फैसले से राज्य निर् ...और पढ़ें

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    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पर खींचतान चली हुई है। प्रतीकात्मक फोटो

    विधि संवाददाता, शिमला। Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए वार्डों का परिसीमन अभी नहीं हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायती राज एक्ट में जिला परिषद और पंचायत समितियों के परिसीमन को लेकर किए संशोधित प्रविधान को खारिज कर दिया है। 

    न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता देविंद्र सिंह नेगी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि पंचायत संस्थाओं जैसे जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव क्षेत्रों से छेड़छाड़ से जुड़ा प्रविधान मनमाना, अन्यायपूर्ण, अतार्किकता और अधिनियम के प्रविधानों के साथ संविधान के साथ टकराव को दर्शाता है।

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    आयोग और सरकार में चल रही खींचतान

    कोर्ट ने कहा, राज्य चुनाव आयोग और सरकार में खींचतान चल रही है। चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को अधिसूचना जारी कर आदर्श चुनाव आचार संहिता-2020 की धारा 12(1) लागू की थी। अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण और क्षेत्र में बदलाव करने पर रोक लगा दी गई थी।

    इसके बाद प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने 28 नवंबर को अधिसूचना जारी की। इसमें साफ है कि पंचायतों का परिसीमन अभी तक अंतिम नहीं हुआ है, बल्कि यह जारी है। इस अधिसूचना के जरिए सरकार ने जिला हमीरपुर में पंचायतों को ट्रांसफर समायोजित कर विकास खंड बमसन और हमीरपुर का पुनर्गठन किया है।

    ...तो तुरंत चुनाव करवाने की संभावना नहीं

    कोर्ट ने कहा कि अभी तक प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तारीख घोषित नहीं की है। निकट भविष्य में तुरंत चुनाव करवाने की कोई संभावना नहीं है। पंचायतों और स्थानीय स्वशासन निकायों का पुनर्गठन विभिन्न स्थानों पर प्रक्रिया में है। सरकार पंचायतों के पुनर्गठन के लिए निर्णय ले रही है, जो निश्चित रूप से पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों को बदल रहा है, जो ऐसी पंचायतों के परिसीमन के बराबर है। कोर्ट ने संशोधित नियम 9(2) को खारिज कर दिया जो यह प्रविधान करता है कि पंचायत समिति क्षेत्र जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए एक इकाई होगा।

    संविधान के आदेश का पालन करें

    प्रार्थी ने मांग की थी कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे चुनाव नियमों में उपरोक्त संशोधन से पहले से मौजूद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर जिला परिषद शिमला के लिए चुनाव करवाएं और संविधान के आदेश का समय सीमा के भीतर पालन करें। इस पर कोर्ट ने उक्त संशोधन को खारिज कर दिया।

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