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    HP Cabinet: टांडा में खुलेगा Bsc नर्सिंग कालेज, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति, कांगड़ा हवाई अड्डे पर भी निर्णय

    Updated: Wed, 30 Jul 2025 07:00 PM (IST)

    Himachal Pradesh Cabinet Meeting हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने टांडा में 60 सीटों वाला नया बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में बीएससी नर्सिंग की सीटें 60 से बढ़ाकर 100 कर दी गई हैं। महिलाओं को रात्रि शिफ्ट करने की अनुमति दी है।

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    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री सुक्खू।

    जागरण टीम, शिमला। Himachal Pradesh Cabinet Meeting, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्तमान करुणामूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में बीएससी नर्सिंग की सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कांगड़ा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में वार्षिक रूप से 60 सीटों की क्षमता वाले नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर पद भरने को भी मंजूरी दी गई। 

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    महिला कर्मियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी

    मंत्रिमंडल ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए महिला कर्मियों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मी को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मातृत्व लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। कोई भी प्रतिष्ठान महिलाओं से जबरन अधिक समय तक काम नहीं ले सकेगा, ये महिलाओं की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह 8 घंटे से अधिक काम करना चाहती है या नहीं।

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    मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए उपसमिति गठित

    मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 300 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की। यह उप-समिति को दो माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 

    कांगड़ा हवाई अड्डा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया समयसीमा बढ़ाई

    मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए ‘भूमि अधिग्रहण’ पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 के तहत समयसीमा को एक वर्ष के लिए यानी 16 अगस्त, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

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