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    हिमाचल की 80% पंचायतों में कोरम अधूरा रहने से लटका BPL सूची में चयन, अब कैसे जुड़ेंगे 2.82 लाख परिवार?

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    Himachal Pradesh Panchayat News हिमाचल प्रदेश में ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने से बीपीएल परिवारों के चयन में देरी हो रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों को 15 अक्टूबर तक का समय दिया है। दशहरा के कारण 80% पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हो पाया। 2.15 लाख नए परिवारों ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया है।

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    हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में कोरम अधूरा रहने से बीपीएल चयन रुक गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat News, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में दो अक्टूबर को ग्रामसभा का आयोजन किया गया। इन ग्रामसभाओं का उद्देश्य विभिन्न विकाय कार्यों व बीपीएल चयन को अंतिम रूप देना था, लेकिन प्रदेश में कई पंचायतों में ग्रामसभा का कोरम पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से बीपीएल परिवारों का चयन नहीं हो सका।

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    अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायतों और बीडीओ को 15 अक्टूबर तक बीपीएल चयन की प्रक्रिया को पूरा करने की डेडलाइन दी है। कई माह से ग्रामसभा की बैठकों में विभिन्न कारणों के कारण बीपीएल परिवारों का चयन संभव नहीं हो पा रहा है।

    80 प्रतिशत पंचायतों में कोरम रहा अधूरा

    दशहरा उत्सव के कारण प्रदेश में 80 प्रतिशत पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हो सका और अब दोबारा से ग्रामसभा की बैठकें निर्धारित की गई हैं। प्रदेश के 2.82 लाख परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करने का कोटा निर्धारित है।

    2.15 लाख नए परिवारों ने किया है आवेदन 

    बीपीएल चयन की प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में 2.65 लाख परिवार बीपीएल सूची में दर्ज थे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के तहत 2.15 लाख नए परिवारों ने बीपीएल सूची में शामिल किए जाने के लिए आवेदन किया। इन परिवारों को मापदंडों के आधार पर ही शामिल किया जा सकता है।

    पंचायत सचिव को किया गया है अधिकृत

    बीपीएल सूची में शामिल और हटाए परिवारों को ग्राम सभा की बैठक में पारित किया जाता है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को नाम शामिल करने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि ग्राम सभा की सिफारिश पर हो सकता है। प्रदेश की कुछ पंचायतों में बीपीएल चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। 

    तीन स्तर पर सूची से नाम हटाने पर आपत्ति का प्रविधान

    बीपीएल सूची से नाम बाहर किए जाने और गलत परिवार के चयन को लेकर तीन स्तरों पर आपत्ति दर्ज करवाने का प्रविधान है। जिसमें पहले स्तर पर ग्रामसभा में चयन के तीस दिनों के अंदर। उनके निर्णय पर आपत्ति हो तो तीस दिनों के भीतर एसडीएम के पास। उनके निर्णय को लेर भी आपत्ति हो तो उसके खिलाफ तीस दिनों के भीतर जिला उपायुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। 

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    बीपीएल सूची में पात्र गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के चयन का निर्देश दिया गया है। दो अक्टूबर को विशेष ग्रामसभा रखी गई थी, लेकिन अधिकतर में काेरम पूरा नहीं हो सका। उन्हें 15 अक्टूबर तक सूची को फाइनल कर उसके बाद भेजने के लिए कहा गया है।

    -अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, हिमाचल प्रदेश।

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