Sanjauli Masjid Vivad: रमजान के महीने में मस्जिद को तेजी से तोड़ रहा मुस्लिम पक्ष, कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई
हिमाचल के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद विवाद (Sanjauli Masjid Vivad) मामले में मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को तोड़ने का काम और तेजी से शुरू कर दिया है। बता दें कि नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट में 15 मार्च को संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष द्वारा मस्जिद तोड़ने की गति को बढ़ा दी गई है।

जागरण संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट में 15 मार्च को संजौली मस्जिद मामले (Sanjauli Mosque Dispute) में सुनवाई होनी है। हालांकि, सुनवाई से पहले मस्जिद कमेटी (Shimla Masjid Controversy) ने भवन की ऊपर की मंजिलों को तोड़ने के काम की गति बढ़ा दी है।
तेजी से तोड़ी जा रही है मस्जिद
संजौली मस्जिद (Sanjauli Masjid Controversy) की पांचवीं व चौथी मंजिल की पहले छतें तोड़ी गई थीं। इसके बाद दीवारें निकाल दी गई थीं। बता दें कि फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है और इस समय मस्जिद तोड़ने की गति को और तेज कर दिया गया है।
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अब मस्जिद कमेटी (Sanjauli Masjid Vivad) ने तीसरी मंजिल की छत को तोड़ने के साथ चौथी मंजिल के पिलरों को तोड़ने का काम आरंभ कर दिया है। इसके टूटने के बाद कमेटी की ओर से पुराने आदेशों के पालन की रिपोर्ट अगली सुनवाई में दी जा सकती है।
आयुक्त कोर्ट में होनी है सुनवाई
आयुक्त कोर्ट में नीचे की दो मंजिलों के वैद्य या अवैध होने के मामले में भी सुनवाई होनी है। इस पर आगे क्या निर्णय आता है, ये तो वक्फ बोर्ड की ओर से पेश किए जाने वाले दस्तावेज पर भी निर्भर करता है। लेकिन इस सुनवाई से पहले भवन को तोड़ने के काम में गति बढ़ना काफी चर्चा में है।
क्या है संजौली मस्जिद विवाद मामला?
बता दें कि शिमला के मतियाणा में युवकों की पिटाई के बाद संजौली मस्जिद विवाद उठा और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। 11 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी (Sanjauli Masjid Vivad) ने खुद ही अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की पेशकश की थी।
पांच अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिलें तोड़ने को स्वीकृति दी। इसके बाद इस मामले पर आयुक्त कोर्ट और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में काफी समय तक सुनवाई चली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से भी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में फैसला नहीं आया था।
मुस्लिम पक्ष की निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 नवंबर को खारिज कर दी थी। अब निचली दो मंजिलों की वैधता पर आयुक्त कोर्ट में मामला चल रहा है। वहीं, मस्जिद कमेटी (Shimla Sanjauli Masjid Controversy) ने अवैध हिस्से को तोड़ने का काम और तेजी से शुरू कर दिया है।

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