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    हिमाचल: स्कूल परिसर के 50 मीटर दायरे में नहीं बिकेगा बर्गर, पिज्जा व चिप्स, मंडी में प्रशासन का बड़ा फैसला

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    मंडी जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में बर्गर, पिज्जा और चिप्स जैसे जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा द ...और पढ़ें

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    जिला मंडी में स्कूल परिसर के निकट पिज्जा बर्गर व चिप्स बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल परिसर के आसपास ट्रांस फैट युक्त और स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक खाद्य पदार्थों जैसे बर्गर, पिज्जा व चिप्स इत्यादि की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। 

    उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार के लिए गठित जिलास्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

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    स्कूल प्रबंधन व खाद्य सुरक्षा विभाग की भूमिका की तय

    खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए। इस पहल में खाद्य सुरक्षा विभाग व स्कूल प्रबंधन की भी अहम भूमिका रहेगी। स्कूलों के मुख्य द्वार पर इस संबंध में सूचना पट्ट स्थापित किए जाएंगे, ताकि अभिभावकों और विक्रेताओं को नियमों की जानकारी मिल सके।

    स्कूल परिसर में वितरण भी नहीं हो सकेगा

    स्कूल परिसर के भीतर भी ट्रांस फैट युक्त खाद्य पदार्थों के वितरण पर रोक रहेगी और इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूल परिसरों के बाहर दोनों ओर निर्धारित दूरी तक इन पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग को सौंपी है।

    उपायुक्त ने ईट राइट मुहिम के तहत अधिक से अधिक स्कूलों को जोड़ने के निर्देश शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग को दिए। 

    नकली खाद्य पदार्थों पर भी सख्ती

    साथ ही बाजार में घटिया और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नियमित निरीक्षण और नमूना जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से पनीर सहित दैनिक उपभोग के खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावनाओं को कम करने के लिए गुणवत्ता जांच पर विशेष ध्यान देने को कहा। तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और कार्रवाई में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।

    20 सैंपल पाए गए फेल

    बैठक में जानकारी दी गई कि एक जून से 19 दिसंबर 2025 तक जिला में 205 निरीक्षण किए गए, जिनमें 137 खाद्य नमूने जांच के लिए गए। इनमें से 91 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। 20 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस दौरान विभिन्न मामलों में करीब पांच लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। 

    बैठक की कार्रवाई का संचालन खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने किया। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डा. मदन कुमार, नगर निगम मंडी के आयुक्त रोहित राठौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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