Himachal News: हिमाचल में गांव की महिला ने नशा तस्करी से जुटा ली 90 लाख रुपये की संपत्ति, पुलिस करेगी जब्त
Himachal Pradesh News नूरपुर पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल एक महिला की 90 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। गुरमेशी देवी को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की कैद हुई थी। उसके खिलाफ तस्करी के पांच अन्य मामले भी चल रहे हैं।

संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। नशे की कालाबाजारी के खिलाफ अब नूरपुर जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नशा तस्करी में संलिप्त एक सजा याफ्ता महिला आरोपित की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी हुए हैं।
महिला तस्कर ने नशे के अवैध कारोबार से 90 लाख 71 हजार 862 रुपये की चल-अचल संपत्ति अर्जित कर ली थी, जिसे अब पुलिस की ओर से जब्त किया जाएगा।
एनडीपीएस एक्ट में दोषी महिला को हुई 10 साल की कैद
पुलिस थाना डमटाल के तहत आरोपित महिला गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव व डाकघर छन्नी तहसील इंदौरा को वर्ष 2019 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में अदालत ने 24 फरवरी 2025 को दोषी करार दिया था। अदालत ने महिला को मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21-61-85 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
पांच अन्य मामले कोर्ट में विचाराधीन
उपरोक्त महिला तस्कर के खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी के पांच अन्य मामलों की सुनवाई विभिन्न न्यायलयों में विचाराधीन है। महिला कुख्यात नशा तस्कर है।
नई दिल्ली से मिली अनुमति
पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि महिला तस्कर के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों की तफ्तीश के दौरान 90,71,862 रुपये की चल व अचल संपतियों को नियमानुसार जब्त करके आगामी आदेशों के लिए सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली को आवेदन किया गया था। जिस पर सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली ने नशे के कारोबार में संलिप्तता के चलते आरोपिता की चल-अचल संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं।
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14 मामलों में 24 करोड़ की संपत्ति जब्त
एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने अभी तक 14 विभिन्न मामलों में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों की करीब 24.68 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी हैं। भविष्य में भी नशे के कारोबारियों के खिलाफ नूरपुर जिला पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा।
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