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    हिमाचल में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए पंचायत स्तर पर सचिव जारी करेंगे लाइसेंस, इन दुकानदारों को ही मिलेगी अनुमति

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने तंबाकू उत्पादों की खुले में बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पंचायत स्तर पर तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए पंचायत सचिव से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाइसेंस केवल स्थायी दुकानों को ही जारी किए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों के आसपास भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

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    हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस बनेगा। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर (कांगड़ा)। पंचायती राज विभाग प्रदेश के अंदर खुले में बीड़ी और सिगरेट के अलावा अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा। इस संदर्भ में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। पंचायत स्तर पर तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले को पंचायत सचिव के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

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    पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने समस्त जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। 

    प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। इस संबंध पुलिस की ओर से कार्रवाई भी जा रही है, ताकि बच्चों को नशों से दूर रखा जा सके। 

    स्थायी दुकानों या सत्यापित पते वाले प्रतिष्ठानों को ही मिलेंगे लाइसेंस

    विभाग ने स्वीकार किया है कि कई पंचायतों में अधिनियम का कार्यान्वयन अपर्याप्त है। कोई भी व्यक्ति अब वैध लाइसेंस के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करेगा। पंचायत सचिव को लाइसेंस/पंजीकरण प्राधिकारी नामित किया है। लाइसेंस केवल स्थायी दुकानों या सत्यापित पते वाले प्रतिष्ठानों को ही जारी किए जाएंगे। अस्थायी विक्रेताओं को लाइसेंस नहीं मिलेगा। 

    खंड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी रिपोर्ट

    खंड विकास अधिकारियों को 30 नवंबर तक अनुपालन की कार्रवाई रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी। खंड विकास अधिकारी परागपुर अशोक कुमार ने विभाग की ओर से जारी आदेशों की पुष्टि की है। खुले में तंबाकू उत्पाद बेचने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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    इन नियमों का करना होगा पालन

    खुली सिगरेट, खुली बीड़ी या खुला तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद नहीं बचेंगे। इसके लिए मानक साइनबोर्ड को दुकान के आगे प्रदर्शित करेंगे। दुकान के अंदर या उसके आसपास तंबाकू उत्पादों का कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेंगे। तंबाकू नियंत्रण से संबंधित नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे।

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