Rohtak News: फिर जेल से बाहर आएगा दुष्कर्म दोषी गुरमीत राम रहीम, 21 दिनों की फरलो हुई मंजूर
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim) फरलो पर 21 दिनों के लिए बाहर आने वाला है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो मंजूर कर ली गई है। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावाल आश्रम में रहेगा। राम रहीम को दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई थी।

जागरण संवाददाता, रोहतक। दुष्कर्म सहित कई मामलों में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आएगा। सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख की 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई है। मंगलवार सुबह उसके जेल से बाहर निकलने की संभावना है। रोहतक रेंज आयुक्त कार्यालय से सोमवार को फरलो मंजूरी के आदेश हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावाल आश्रम में फरलो की अवधि में रहना होगा।
दोषी राम रहीम को अपनी दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, इसके बाद दोबारा से उसका अपराध साबित हुआ था, जिसके चलते उसे उम्रकैद हुई थी। दुष्कर्म के दोषी गुरमीत सिंह को पत्रकार और डेरा प्रबंधक की हत्या के मामले में भी सजा सुनवाई जा चुकी है। सजा सुनाने के बाद गुरमीत सिंह सात बार जेल से बाहर जा चुका है।
कब-कब आया जेल से बाहर
- 24 अक्टूबर 2020- 24 घंटे की सीक्रेट पैरोल
- 21 जून 2021 - 48 घंटे की कस्टडी
- 07 फरवरी 22 - 21 दिन की पैरोल
- जून 2022 - 30 दिन की पैरोल
- अक्टूबर 2022 - 40 दिन की पैरोल
- जनवरी 2023 - 40 दिन की पैरोल
- जुलाई 2023 - 30 दिन की पैरोल
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किसे मिलती है फरलो?
लंबी सजा के कैदी को फरलो दी जाती है। यह कैदी की एक तरह से छुट्टी होती है, जिसमें कुछ दिन के लिए जेल से रिहा किया जाता है। फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार से जोड़कर देखा जाता है। यह बिना किसी कारण के भी मिल जाती है। फरलो देने का उद्देश्य कैदी के अपने परिवार और समाज में लोगों से मिलने का रहता है। जेल के नियमों के आधार पर फरलो देने का प्रविधान होता है।
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