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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 10, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

रेवाड़ी में नाबालिग का अपहरण एवं दुष्‍कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, तीन साल बाद मिला पीड़‍िता को न्‍याय

Published: Thu, 10 Jul 2025 06:50 PM (IST)

रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मनोज नामक आरोपी को 20 ...और पढ़ें

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद।
नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद।

HighLights

  1. नाबालिग अपहरण-दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद |
  2. आरोपित मनोज पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी |
  3. जुर्माना न भरने पर 20 महीने की अतिरिक्त सजा |

- अदालत ने आरोपित पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया - जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बावल थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मामले में संलिप्त आरोपित मनोज को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपित मनोज ईदगाह काॅलोनी पानीपत का रहने वाला है।

गांव में आया था साइकिल का खेल दिखाने

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार,  बावल थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने 28 अक्टूबर 2022 को पुलिस को नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी। शिकायत में पिता ने बताया था कि 27 अक्टूबर, 2022 की शाम को उनकी नाबालिग बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी जो अभी तक घर पर वापस नहीं आई है।

लड़की को पानीपत से बरामद किया

पिता ने अपनी शिकायत में गांव में साइकिल का खेल दिखाने के लिए आए एक युवक पर नाबालिग का अपहरण करने का संदेह जताया था। इसके बाद बाबल थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान 8 नवंबर 2022 को नाबालिग लड़की को पानीपत से बरामद कर लिया गया।

पुलिस ने अदालत में नाबालिग के बयान दर्ज कराए थे। अपने बयान में नाबालिग ने पानीपत की ईदगाह काॅलोनी के रहने वाले मनोज पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

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अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए

बयान दर्ज करने के बाद बावल थाना पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट की धारा लगाकर नौ नवंबर 2022 को आरोपित मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए।

20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी

स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपित युवक को नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

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