गवाहों को अब अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं, इस माध्यम से होगी गवाही; मोबाइल पर भेजे जाएंगे ई-समन व चालान
हरियाणा में अब गवाहों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाए जाएंगे जहां से वे ऑनलाइन गवाही दे सकेंगे। जेलों में बंद कैदियों की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। ई-चालान और ई-सम्मन भी मोबाइल पर भेजे जाएंगे। गवाही दर्ज करने के लिए सभी जिलों में विभिन्न स्थान चिह्नित किए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब लोगों को किसी मामले में गवाही के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाए जाएंगे, जहां से वे कोर्ट में ऑनलाइन गवाही दे सकेंगे। जेलों में बंद सभी कैदियों की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी। ई-चालान और ई-सम्मन भी मोबाइल पर भेजे जाएंगे।
हरियाणा में 31 मार्च तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में गवाहों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दर्ज करने के लिए सभी जिलों में विभिन्न स्थान चिह्नित किए गए हैं।
न्याय प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी जेल और थानों, जिला न्यायालयों, मध्यस्थता केंद्रों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाया जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष की होगी सुविधा
चंडीगढ़ स्थित दोनों हरियाणा सिविल सचिवालय, हरियाणा निवास, सभी विभागों, बोर्ड-निगमों, आयोगों, प्राधिकरणों और ब्यूरो के सभी मुख्यालयों और राज्य स्तरीय कार्यालयों, नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन, मंडल आयुक्तों, उपायुक्त, एसडीएम, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों, तहसील और उप-तहसील कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष की सुविधा होगी।
यह भी पढ़ें- Haryana News: सूचना आयोग में आयुक्तों के 6 पद खाली, नई नियुक्तियों का इंतजार; CM नायब सैनी ने दिए अब ये संकेत
इसी तरह पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग, राज्य अपराध शाखा, नारकोटिक्स, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालयों, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक, सरकारी अस्पतालों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, न्यायालिक प्रयोगशाला मधुबन (करनाल) और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मिलेगी।
बैंकों में भी मिलेगी ये सुविधा
इसके अलावा साइबर प्रयोगशालाओं, महिला उद्धार गृहों, संरक्षण गृहों, नारी निकेतन, किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल कल्याण समितियों के कार्यालयों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों, महिला तथा बाल विकास विभाग के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों की जिला स्तर पर मुख्य सबसे बड़ी शाखा और राज्य सरकार के स्वामित्वधीन सभी बैंकों की मुख्य सबसे बड़ी शाखा में भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष की सुविधा मिलेगी। इससे कोर्ट आने जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब ऑनलाइन ही गवाही दे सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।