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    हरियाणा पुलिस में रिजर्व बटालियन के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मचारियों को इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन सूची में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग कैडर बनाए और उनके लिए अलग नियम लागू करे। इसके कर्मियों की भर्ती और ट्रेनिंग में केंद्रीय बलों का भी योगदान होता है।

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena Updated: Thu, 13 Feb 2025 08:12 PM (IST)
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    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मचारियों को इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन सूची में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।

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    हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

    हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें अन्य पुलिस विंग जैसे हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल की तरह इंस्पेक्टर पद की पदोन्नति में शामिल किया जाए।

    उनका तर्क था कि उन्हें अन्य पुलिसकर्मियों के साथ समान ट्रेनिंग दी जाती है और वे समान कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें भी समान पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन एक विशेष बटालियन है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों पर बनाया गया था।

    पूरे देश में की जाती है जवानों की तैनाती

    इसके कर्मियों की भर्ती और ट्रेनिंग में केंद्रीय बलों का भी योगदान होता है और उन्हें पूरे देश में तैनात किया जा सकता है। इसके विपरीत, हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होते हैं और उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति हरियाणा सरकार के नियमों के तहत होती है।

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    कोर्ट ने यह मानते हुए कि इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों से अलग है, उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग कैडर बनाए और उनके लिए अलग नियम लागू करे।

    इस फैसले से हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों को अब इंस्पेक्टर पद के लिए सामान्य पुलिस बल के साथ पदोन्नति में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी ही कैडर संरचना में पदोन्नति मिलेगी।

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