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    हरियाणा विधानसभा में ‘एक्टिंग’ नहीं, अब ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का होगा इस्तेमाल, अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने दी रूलिंग

    Updated: Tue, 19 Nov 2024 06:38 PM (IST)

    Haryana News हरियाणा विधानसभा के पहले दिन उठे एक्टिंग या प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker) के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण (Harvinder Kalyan) ने सत्र के अंतिम दिन रूलिंग दे दी। अब हरियाणा विधानसभा में एक्टिंग स्पीकर के स्थान पर प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष (Haryana Vidhansabha) ने संविधान के प्रविधान का हवाला देकर रूलिंग दी।

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    Haryana Latest News: हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण (जागरण फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा की पंद्रहवीं विधानसभा के पहले दिन उठे ‘एक्टिंग या प्रोटेम स्पीकर’ के मामले में विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण (Harvinder Kalyan) ने सत्र के अंतिम दिन रूलिंग दे दी।

    इस रूलिंग के अनुसार अब हरियाणा विधानसभा (Haryana Vidhansabha) में ‘एक्टिंग स्पीकर’ के स्थान पर ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

    इसके लिए हरियाणा सरकार के सचिव को आदेश दिए जाएंगे कि भविष्य में राज्यपाल के साथ पत्राचार में ‘एक्टिंग स्पीकर’ के स्थान पर ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का प्रयोग किया जाए।

    विधानसभा अध्यक्ष ने दिया आदेश

    मंगलवार को सदन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान के प्रविधान तथा सुस्थापित संसदीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए उनका विचार है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड (1) व अनुच्छेद 188 के उपबंध के अधीन राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा के सदस्य ‘स्पीकर प्रोटेम’ शब्द प्रयोग किया जाना उचित है।

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    राम कुमार कश्यप विधानसभा में होंगे मुख्य सचेतक

    हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने विधायक राम कुमार कश्यप (Ram Kumar Kashyap) को विधानसभा सदन के लिए मुख्य सचेतक नियुक्त किया है।

    मुख्य सचिव की राजनीतिक एवं संसदीय कार्य मामले विभाग की (राजनीतिक शाखा द्वारा) मंगलवार को इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है। मुख्य सचेतक को एक निजी सचिव, एक सहायक, दो चालक तथा दो सेवादार मिलेंगे।

    कौन होता है प्रोटेम स्पीकर

    नई विधानसभा के गठन होने के बाद विधानसभा अध्यभ के चुनाव से पहले प्रोटेम स्पीकर (Who is Protem Speaker) की नियुक्ति होती है।

    प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में सबसे सीनियर सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है। यह सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी से भी हो सकता है और विपक्ष से भी।

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