EWS प्रमाण पत्र में विसंगति पाए जाने वाले क्लर्कों को हटाने पर हाई कोर्ट की रोक, सरकार को जारी किया कारण बताओ नोटिस
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के सेवारत क्लर्कों को हटाने पर रोक लगा दी है इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के तहत जारी किए गए प् ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में सेवारत क्लर्कों को हटाने पर रोक लगा दी है, जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र में विसंगतियों के कारण उनकी सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्हें हटाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस पिछले साल जुलाई में दिया गया था जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उन्हें हटाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि, हटाने के खिलाफ उनकी याचिका पिछले दिनों एकल पीठ ने खारिज कर दी थी।
12 अक्टूबर को पारित एकल पीठ के आदेश के खिलाफ प्रभावित क्लर्कों ने डिविजन बेंच के सामने चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने जींद निवासी विक्रम और अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए हैं। अपीलकर्ता की दलील है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने अपीलकर्ता को इस आधार पर आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाणपत्र का लाभ नहीं की उन्होंने हरियाणा सरकार के स्थान पर भारत सरकार के लिए ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र पेश किया।
एकल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर डिवीजन बेंच ने जारी किया आदेश
अपीलकर्ताओं के अनुसार, दोनों प्रमाण पत्र में बुनियादी अंतर यह है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र केंद्र सरकार की नौकरी के लिए प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम आय के लिए जारी किया जाता है, जबकि हरियाणा में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र छह लाख रुपये से कम आय के लिए जारी किया जाता है। हालांकि, ईडब्ल्यू प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया समान है और जारी करने वाला प्राधिकारी भी समान है।
अपीलकर्ताओं ने डिवीजन बेंच को यह भी बताया कि 18 जुलाई, 2022 के कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब दिया गया और यह भी प्रदर्शित किया गया कि अपीलकर्ता को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत सही ढंग से चुना गया था और पीठ को बताया गया कि इसलिए अपीलकर्ता के चयन और नियुक्ति में कोई खामी नहीं है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में विसंगति होने पर जारी किया सेवा समाप्ति का नोटिस
अपीलकर्ताओं के अनुसार, एकल पीठ ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र शुरू में एचएसएससी द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन नई चयन प्रक्रिया में, उक्त प्रमाण पत्र को सिर्फ इसलिए वैध नहीं माना गया क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उसके अनुरूप नहीं था। अपीलकर्ताओं ने दलील दी है कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित प्रोफार्मा भरने के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि उक्त प्रोफार्मा या तो केंद्र सरकार की नौकरी के उद्देश्य से है या राज्य सरकार की नौकरी के लिए है।

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