डेरा प्रेमी और निरंकारी मतदाताओं के वोट रद्द करेगा गुरुद्वारा चुनाव आयोग, HSGPC में मतदान के लिए देना होगा संकल्प पत्र
एचएसजीपीसी के चुनाव में मतदाता बनने के लिए सिख होने का संकल्प पत्र देना होगा। इसके साथ ही पहले से बन चुके डेरा प्रेमी व निरंकारी मतदाताओं के वोट गुरुद्वारा चुनाव आयोग रद्द करेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मिलकर आपत्ति जताई थी। इसके बाद श्रीगुरुग्रंथ साहिब जी और दस गुरु साहिबान को मानने की घोषणा करने वालों के ही वोट बनेंगे।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीपीसी) के चुनाव के लिए बनाई जा रही वोटों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों का आरोप है कि एचएसजीपीसी के चुनाव में मतदान के लिए डेरा सच्चा सौदा सिरसा और निरंकारी मिशन दिल्ली से जुड़े लोगों के भी वोट बनाए जा रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो एचएसजीपीसी के चुनाव के लिए लाखों वोट बन जाएंगे और वास्तविक सिख मतदाता मतदान से वंचित रह सकते हैं।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की इस आपत्ति के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त जस्टिस एचएस भल्ला को पूरे मामले का समाधान करने के लिए कहा है। प्रदेश सरकार का इशारा मिलने के बाद गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त जस्टिस एचएस भल्ला ने एचएसजीपीसी के चुनाव में मतदान के लिए वोट बनाने हेतु नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
जस्टिस भल्ला के अनुसार, जिस व्यक्ति ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए मतदाता के रूप में अपने नाम के पंजीकरण के लिए पहले से आवेदन कर रखा है या नया आवेदन करना है, उसे पंजाबी या हिंदी में एक घोषणा (संकल्प पत्र) प्रस्तुत करनी होगी।
पात्र मतदाता को राज्य गुरुद्वारा चुनाव आयोग के समक्ष यह लिखकर देना होगा कि "मैंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन पत्र दिया है/दे रहा हूं/दे रही हूं और मैं सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और धर्म से यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं सिख हूं और केवल श्रीगुरुग्रंथ साहिब जी और दस गुरु साहिबान को मानता हूं/मानती हूं तथा मेरा अन्य कोई धर्म नहीं है।"
मतदाता पंजीकरण के लिए देना होगा स्व घोषणा पत्र
इस स्व घोषणा को ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पटवारी, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के सचिव या मतदाता के रूप में नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। जस्टिस भल्ला के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका नाम मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए नहीं माना जाएगा। स्व-घोषणा पत्र की प्रति इस प्रयोजन के लिए तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पास उपलब्ध होगी। स्व घोषणा की प्रति वेबसाइट https://gurdwaraelectionshrv.in पर भी उपलब्ध है।
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निरंकारियों और डेरा प्रेमियों के वोट डालने पर जताई आपत्ति
इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव में निरंकारियों और डेरा प्रेमियों के वोट बनने पर अपनी आपत्ति जताई। जगदीप सिंह काहलों ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले बने ऐसे सभी विवादित वोट रद्द करने के आदेश जारी कर दिए और फार्म में भी संशोधन कर यह धारा जोड़ दी गई है कि जो व्यक्ति वोट डालने के लिए आवेदन करेगा, उसे लिखित में देना होगा कि वह श्रीगुरुग्रंथ साहिब में विश्वास करने वाला सिख है तथा श्रीगुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानता है।
गुरुद्वारा कमेटी ने मनोहर लाल का जताया आभार
सरदार जगदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह एक बड़ा फैसला है, जिसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आभारी है। विशुद्ध रूप से सिख वोट बनाने के लिहाज से इस फैसले की जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने कहा कि दरअसल यह मुद्दा श्रीअकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार और तख्त श्रीदमदमा साहिब के मौजूदा जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह द्वारा सामने लाया गया था, जिन्होंने बताया था कि किस प्रकार निरंकारियों और डेरा सिरसा प्रेमियों की वोट बन रही है। अब दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की आपत्ति के बाद यह मुद्दा स्थाई तौर पर हल हो गया है।
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