हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के हेल्पर ग्रेड के कर्मियों के लिए खुशखबरी, एरियर पर मिलेगा 6 प्रतिशत ब्याज
हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के हेल्पर ग्रेड के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें नियमित करने के आदेश की तिथि से एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर यह राशि जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह राशि हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन की खंडपीठ के समक्ष अपील पर आने वाले फैसले पर निर्भर होगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हाईकोर्ट के आदेश से नियमित हुए हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन के हेल्पर ग्रेड वन कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट द्वारा उन्हें नियमित करने के आदेश की तिथि से उन्हें एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर यह राशि जारी करने का आदेश कार्पोरेशन को दिया है। सत नारायण व अन्य ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें नियमित करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने नियुक्ति की तिथि नियमित करने का दिया आदेश
हाईकोर्ट ने उन्हें उनकी नियुक्ति की तिथि 5 सितंबर 1991 से नियमित करने का आदेश दिया था। साथ ही उन्हें एरियर व अन्य लाभ जारी करने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन खंडपीठ के समक्ष अपील में पहुंच गया।
खंडपीठ के पास अभी भी अपील विचाराधीन है, लेकिन खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक नहीं लगाई। इसी बीच याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी। अवमानना याचिका लंबित रहते हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन ने सिंगल बेंच के आदेश का पालन कर दिया।
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एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज तीन माह के अंदर जारी करने के आदेश
याचिकाकर्ताओं ने एक बार फिर से हाईकोर्ट की शरण ली और कहा कि उन्हें एरियर पर ब्याज नहीं मिला। हाईकोर्ट ने पाया कि अपील में कोई रोक का आदेश नहीं है और हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन को 2 माह के भीतर आदेश का पालन करना था।
रोक नहीं होते हुए भी आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन को आदेश जारी होने के दो माह बाद से ब्याज देने के लिए बाध्य माना। हाईकोर्ट ने अब एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज तीन माह के भीतर जारी करने का हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन को आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह राशि हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन की खंडपीठ के समक्ष अपील पर आने वाले फैसले पर निर्भर होगी।

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