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    कैंसर से जूझ रहे मरीजों के दर्द पर पेंशन की राहत का मरहम, अब हर माह इतने हजार रुपए की मदद देगी हरियाणा सरकार; पढ़ें क्या है शर्तें

    By Sudhir TanwarEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Tue, 28 Nov 2023 11:21 AM (IST)

    हरियाणा में कैंसर की स्टेज तीन और चार से ग्रस्त मरीजों को हर महीने 2750 रुपये मिलेंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पहले से मिल रहे आर्थिक लाभ भी ...और पढ़ें

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    हरियाणा में कैंसर से जूझ रहे मरीजों को आर्थिक सहायता देगी सरकार

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Pension to Cancer Patients: हरियाणा में कैंसर की स्टेज तीन और चार से जूझ रहे मरीजों को प्रदेश सरकार हर महीने बुजुर्गों की तरह पेंशन देगी। तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के मरीजों को 2750 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से मिल रहे आर्थिक लाभ भी जारी रहेंगे।

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    सीएम ने पिछले साल पेंशन देने का किया था ऐलान 

    मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज के मरीजों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की तर्ज पर मासिक भत्ता पर मुहर लगा दी गई।

    मुख्यमंत्री ने पिछले साल नौ मई को अटल कैंसर सेंटर अंबाला कैंट के उद्घाटन के दौरान कैंसर के तीसरे एवं चौथे चरण के रोगियों के लिए पेंशन की घोषणा की थी। इस घोषणा को अब अमलीजामा पहनाया गया है। अधिसूचना जारी होने के दिन से योजना का लाभ मिल सकेगा।

    कैंसर से हुई 16 हजार लोगों की मौत

    हरियाणा में कैंसर के 29 हजार नए मामले सामने आए हैं, जबकि करीब 16 हजार मौतें कैंसर से हो चुकी हैं। यदि समय पर पता चल जाए तो कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर के तीसरे एवं चौथे चरण में करीब 64 प्रतिशत मरीज गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में सरकार की मदद इन मरीजों के लिए काफी लाभदायक होगी।

    योजना से क्या होगा लाभ? 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य कैंसर मरीजों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। इसके तहत कैंसर के गंभीर रोगियों की आवश्यकता, जीवन-यापन के खर्चों, बुनियादी जरूरतों, चिकित्सा व्यय, अप्रत्यक्ष लागत के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए मरीज का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।

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    बकाया टैक्स की वसूली के लिए एकमुश्त व्यवस्थापन योजना

    हरियाणा में आबकारी एवं कराधान विभाग से जुड़े बकाया टैक्स की वसूली और मुकदमेबाजी कम करने के लिए सरकार एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम लाएगी। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि बकाया वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना के तहत इस प्रकार की एक योजना लाई जाएगी।

    यह योजना पूर्व-जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। योजना के अंतर्गत सात अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं।

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