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    15 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, तीन दिन तक चलेगी कार्यवाही; ये विधेयक पेश कर सकती है सरकार

    By Anurag AggarwaEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Tue, 28 Nov 2023 10:00 AM (IST)

    Haryana Assembly Winter Session हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आरंभ होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर (शुक्रवार) से आरंभ होने के बाद शनिवार और रविवार को दो दिन अवकाश रहेगा। फिर सोमवार और मंगलवार को सदन की कार्यवाही चलेगी। इस तरह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सुबह 11 बजे से सत्र शुरू होगा और शाम छह बजे तक चलेगा।

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    15 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Assembly Winter Session: हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आरंभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र आरंभ होने की तारीख पर मुहर लगाई गई।

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    तीन दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र

    हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि तय होगी, लेकिन मोटेतौर पर इस सत्र के तीन दिन चलने की संभावना है। छोटी अवधि का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। इस सत्र में राज्य सरकार कुछ विधेयक पेश कर सकती है।

    पिछले साल 26 दिसंबर से शुरू हुआ था सत्र

    पिछले साल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से आरंभ होकर 28 दिसंबर तक चला था। इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर (शुक्रवार) से आरंभ होने के बाद शनिवार और रविवार को दो दिन अवकाश रहेगा। फिर सोमवार और मंगलवार को सदन की कार्यवाही चलेगी।\

    सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक चलेगा सत्र

    इस तरह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, जिस पर अंतिम फैसला विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लिया जाएगा। इस दौरान विधायकों से विधानसभा सत्र में लगाने के लिए स्पीकर डॉ. ज्ञानचंद गुप्ता ने सवाल मांगे हैं। सभी विधायकों के सवाल आने के बाद उनका ड्रा निकाला जाएगा। सत्र सुबह 11 बजे से आरंभ होकर शाम छह बजे तक चलता है, जिसमें हर रोज दो सीटिंग की कार्यवाही होती है।

    हुक्का बारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार

    विधानसभा सत्र में इस बार हुक्का बारों पर शिकंजा कसने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। विधेयक में गैर जमानती धारा के साथ लाखों रुपये के जुर्माने का प्रविधान किए जाने की संभावना है। इस विधेयक का नाम कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडेक्ट्स) विधेयक होगा। राज्य का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए प्रारूप तैयार कर रहा है। विधानसभा सत्र में इसी बार हरियाणा मृत शरीर के सम्मान विधेयक के भी पेश होने की संभावना है। गृह विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे इस विधेयक में कुछ खामियों के चलते अनिल विज ने इसमें संशोधन के निर्देश दिए हैं।

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     मृत शरीर के साथ सड़क पर प्रदर्शन करना भी होगा प्रतिबंधित

    शव के साथ सड़क जाम की घटनाएं बढ़ने तथा मृत शरीर के साथ खिलवाड़ होने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार यह विधेयक ला सकती है, जिसमें मृत शरीर के साथ सड़क जाम करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस कानून के लिए राजस्थान सरकार के कानून का अध्ययन करने के निर्देश गृह विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं।

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