हरियाणा में किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट मिलती रहेगी बिजली, 6718 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी सरकार
हरियाणा में किसानों को नलकूप कनेक्शन के लिए बिजली सब्सिडी पहले की तरह मिलती रहेगी। नलकूप कनेक्शन के लिए रेट बढ़ाकर 7 रुपये 35 पैसे किया गया है लेकिन किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट में ही बिजली मिलेगी। यानी बाकी के 7 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से राज्य सरकार बिजली निगमों को सब्सिडी के तौर पर देगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों को नलकूप कनेक्शन के लिए बिजली सब्सिडी पहले की तरह मिलती रहेगी। नलकूप कनेक्शन के लिए 6 रुपये 48 पैसे यूनिट से रेट बढ़ाकर 7 रुपये 35 पैसे किया गया है, लेकिन किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट में ही बिजली मिलेगी।
यानी बाकी के 7 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से राज्य सरकार बिजली निगमों को सब्सिडी के तौर पर देगी। सब्सिडी से ही सालाना किसानों को 6 हजार 718 करोड़ की राहत मिलेगी।
वहीं, कोल्ड स्टोर को अब सस्ती बिजली मिलेगी। अभी तक कोल्ड स्टोर के लिए 7 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की दरें तय थी।
कोल्ड स्टोर संचालकों को बड़ी राहत देते हुए नई कैटेगरी में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने 20 किलोवाट तक लोड वाले कोल्ड स्टोर के लिए 4 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के रेट तय किए हैं।
इससे अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोर संचालकों को 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इस संदर्भ में घोषणा की थी।
गरीब परिवारों को राहत
बेशक बिजली की दरों में आयोग ने 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की है। लेकिन गरीब परिवारों को इस बढ़ोतरी के बाद भी थोड़ी राहत मिली है।
पहले 0 से 50, 51 से 100, 0 से 150 तथा 151 से 250 यूनिट तक के अलग-अलग स्लैब के लिए दो किलोवाट तक के लोड पर 115 रुपये तथा इससे अधिक के लोड पर 70 और 75 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज लगता था।
अब 300 यूनिट तक मासिक इस्तेमाल वाले उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज खत्म कर दिया है। वहीं, 301 से 500 यूनिट तक के इस्तेमाल पर 50 रुपये प्रति किलोवाट और 500 से अधिक यूनिट के इस्तेमाल करने पर भी 50 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज देना होगा। इसमें भी आयोग ने कटौती की है।
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सरकारी विभागों के लिए पुरानी दरें
आयोग ने बल्क सप्लाई लेने वाले सरकारी विभागों पब्लिक हेल्थ, सिंचाई विभाग, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका आदि के लिए तय दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। उन्हें पिछले वर्ष की तरह आगे भी 7 रुपये 35 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आपूर्ति की जाएगी।
उनके लिए लोड के हिसाब से मासिक फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी नहीं की है। सिंचाई विभाग नहरों में पानी पंपिंग के लिए तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जलापूर्ति के लिए पावर खरीदता है।
इसी तरह से स्थानीय निकायों द्वारा शहरों में स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली खरीदी जाती है। मेट्रो व रेलवे के लिए होने वाली सप्लाई के लिए एचटी (हाई-टेंशन) के लिए तय दरें लागू रहेंगी।
यह जानना भी जरूरी
- 78 प्रतिशत उपभोक्ता 2 किलोवाट तक लोड वाले
- 16 प्रतिशत के पास 2 से 5 किलोवाट तक का लोड
- केवल 6 प्रतिशत उपभोक्ता 5 किलोवाट से अधिक वाले
- गरीब परिवारों को दो रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी सरकार
- इंडस्ट्री के लिए बढ़ाई दरें, पड़ोसी राज्यों से फिर भी कम
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